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सेना द्वारा मारे गए 5 युवकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश, फरवरी 1994 का मामला, जानें

By भाषा | Updated: March 10, 2023 07:12 IST

एक याचिकाकर्ता के वकील परी बर्मन ने बताया कि अदालत ने लंबा समय बीत जाने के मद्देनजर मामले को बंद घोषित कर दिया क्योंकि मामले के सबूत या गवाहों को पेश करना मुश्किल हो गया है।

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ठळक मुद्देउल्फा द्वारा एक चाय बागान प्रबंधक की हत्या के बाद 1994 में तिनसुकिया जिले से सेना ने नौ लोगों को उठाया था।इनमे से पांच युवक ‘ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन’ के सदस्य थे।यह मामला इन्हीं पांच युवकों की मौत से संबंधित है। 

गुवाहाटीः गौहाटी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र को असम के तिनसुकिया जिले में वर्ष 1994 में उग्रवाद रोधी अभियान के दौरान कथित रूप से सेना द्वारा मारे गए पांच युवकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। एक याचिकाकर्ता के वकील ने यह जानकारी दी।

अधिवक्ता परी बर्मन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अदालत ने लंबा समय बीत जाने के मद्देनजर मामले को बंद घोषित कर दिया क्योंकि मामले के सबूत या गवाहों को पेश करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और न्यायमूर्ति रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।  बर्मन ने कहा, ‘‘यह मामला आज बंद कर दिया गया है। माननीय अदालत ने भारत सरकार को आदेश दिया है कि वह पांच मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दे।’’

उल्लेखनीय है कि उल्फा द्वारा एक चाय बागान प्रबंधक की हत्या के बाद फरवरी 1994 में तिनसुकिया जिले के डूमडूमा सर्कल से सेना ने नौ लोगों को उठाया था, जिनमें से पांच युवक ‘ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन’ के सदस्य थे। यह मामला इन्हीं पांच युवकों की मौत से संबंधित है। 

टॅग्स :Gauhati High CourtAssam
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