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Nuh violence case: नूंह में धारा 144 लागू और इंटरनेट सेवाएं 16 सितंबर तक बंद, कांग्रेस विधायक मम्मन खान अरेस्ट, जानें बड़ी बातें

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 15, 2023 13:03 IST

Nuh violence case: हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा के संबंध में कांग्रेस विधायक मम्मन खान की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद राज्य सरकार ने दो दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट और बड़ी संख्या में एसएमएस भेजने की सेवा को निलंबित करने का शुक्रवार को आदेश दिया।

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ठळक मुद्देघरों पर शुक्रवार की नमाज अदा करने का भी अनुरोध किया है।स्थिति सामान्य होगी हम सामान्य स्थिति की ओर आने लगेंगे।एडीजीपी ममता सिंह ने कहा कि नूंह जिला अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई।

Nuh violence case: हरियाणा के नूंह जिले में फिर से मामला गंभीर हो गया है। एसपी नूंह ने कहा कि 15 सितंबर को सुबह 10:00 बजे से 16 सितंबर को 23:59 बजे तक मोबाइल इंटरनेट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। हमने नूंह में धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी है और हमने लोगों से अपने घरों पर शुक्रवार की नमाज अदा करने का भी अनुरोध किया है।

नूंह के डीसी धीरेंद्र खड़गता ने कहा कि अप्रिय घटना ना हो इसलिए हमने धारा 144 लागू की है। हमने इंटरनेट भी बंद करने के आदेश दिए हैं। हमने लोगों से अपील की है कि वे जुमा की नमाज़ घर में करें। जैसे स्थिति सामान्य होगी हम सामान्य स्थिति की ओर आने लगेंगे।

हरियाणाकांग्रेस विधायक मम्मन खान को राज्य पुलिस ने नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया। एडीजीपी ममता सिंह ने कहा कि नूंह जिला अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, जहां मम्मन खान को आज पेश किया जाएगा। जिले में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तनाती कर दी गई है। खान इंजीनियर को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। 

एसी नूंह नरेंद्र बिजारनिया ने कहा कि  अब तक 60 FIR दर्ज़ की हैं और 330 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया से हिंसा भड़काने को लेकर 11 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज़ हुए हैं और 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जांच में पाया गया है कि कुछ यूट्यूब और टेलीग्रम चैनल ऐसे हैं जिनका कनेक्शन सीमा पार (पाकिस्तान) से है। इनका किसी भी अप्रीय घटना में हिंसा भड़काने का काम होता है।

इस संबंध में जारी एक सरकारी आदेश में खान की गिरफ्तारी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन प्रसाद द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया, ''हरियाणा राज्य के नूंह जिले में शांति एवं सौहार्द में किसी भी प्रकार के खलल को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है, जो 15 सितंबर पूर्वाह्न 10 बजे से 16 सितंबर रात 11 बजकर 59 मिनट तक प्रभावी रहेगा।''

प्रसाद ने कहा, ''14 सितंबर को नूंह के उपायुक्त के अनुरोध के जरिए मेरे संज्ञान में यह बात लाई गई कि जिले में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने और शांति एवं सौहार्द को भंग किए जाने का खतरा है।'' हरियाणा पुलिस ने बताया कि नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद फिरोजपुर झिरका के विधायक खान को प्राथमिकी में आरोपी नामित किया गया है।

उन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया। खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे नूंह जिले में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अदालत परिसर में और उसके आस-पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस खान को दिन में किसी भी वक्त पेश कर सकती है।

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