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दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दी जमानत

By रुस्तम राणा | Updated: December 23, 2025 17:48 IST

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कुलदीप सिंह सेंगर बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अन्य के मामले में दिया।

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2017 के उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी, और दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने तक उनकी उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कुलदीप सिंह सेंगर बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अन्य के मामले में दिया।

अर्जी मंजूर करते हुए हाई कोर्ट ने सेंगर पर कड़ी शर्तें लगाईं। उन्हें पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में न जाने और जमानत की पूरी अवधि के दौरान दिल्ली में रहने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करने का भी आदेश दिया, और चेतावनी दी कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। ये पाबंदियां दोषी के अधिकारों और पीड़िता की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की कोर्ट की कोशिश को दिखाती हैं।

अपील पेंडिंग होने के बावजूद सख्त जमानत की शर्तें

सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसे 17 साल की लड़की से रेप का दोषी ठहराया गया था। दिसंबर 2019 में, ट्रायल कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई और ₹25 लाख का जुर्माना लगाया। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, पीड़िता, जो उस समय नाबालिग थी, को 11 जून से 20 जून 2017 के बीच सेंगर ने किडनैप किया और रेप किया, और बाद में कथित तौर पर उसे ₹60,000 में बेच दिया गया, जिसके बाद उसे माखी पुलिस स्टेशन से बरामद किया गया।

अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि ठीक होने के बाद, पीड़िता को सेंगर के कहने पर पुलिस अधिकारियों ने चुप रहने के लिए बार-बार धमकी दी और चेतावनी दी। आखिरकार उसके खिलाफ रेप, किडनैपिंग और आपराधिक धमकी के साथ-साथ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। 

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