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कोलेजियम जस्टिस केएम जोसेफ के प्रमोशन के लिये दोबारा करेगी सिफारिश

By भाषा | Updated: May 11, 2018 19:25 IST

कोलेजियम ने 10 जनवरी को न्यायमूर्ति जोसेफ और वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दु मल्होत्रा को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश सरकार से की थी।

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नई दिल्ली, 11 मई: उच्चतम न्यायालय की कोलेजियम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की दुबारा सिफारिश करने पर सिद्धांत रूप में शुक्रवार को सहमति हो गयी। सरकार ने पिछले महीने न्यायमूर्ति जोसेफ की फाइल पुन : विचार के लिये प्रधान न्यायाधीश को लौटा दी थी। न्यायमूर्ति जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही 2016 में कांग्रेस शासित उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के नरेन्द्र मोदी सरकार के फैसले को निरस्त किया था। हालांकि , 2017 में हुये विधान सभा चुनाव में कांग्रेस हार गयी थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कोलेजियम की करीब एक घंटे बैठक हुयी। इस बैठक में कोलेजियम के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर , न्यायमूर्ति रंजन गोगोई , न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति जोसेफ कुरियन शामिल हैं। कोलेजियम ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि जोसेफ के नाम के साथ ही कुछ अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भी पदोन्नति देकर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की जायेगी। कोलेजियम ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि केन्द्र को अन्य नाम भेजे जाने के मसले पर आगे विचार की आवश्यकता है और इसलिए उसकी बैठक 16 मई के लिये स्थगित कर दी गयी। प्रस्ताव में कहा गया,  'प्रधान न्यायाधीश और कोलेजियम के अन्य सदस्यों में सिद्धांत रूप में यह सहमति बनी है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (मूल उच्च न्यायालय केरल) केएम जोसेफ को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की दुबारा सिफारिश की जाना चाहिए।'प्रस्ताव में आगे कहा गया, ‘हालांकि, यह दोहराते समय शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिये उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के नामों की भी साथ में सिफारिश की जानी चाहिए , जिसके लिये विस्तृत विचार की आवश्यकता है।' इसमें कहा गया, 'इस तथ्य के मद्देनजर, बैठक बुधवार, 16 मई , 2018 के लिये स्थगित की जाती है।' प्रस्ताव में आगे कहा गया कि कोलेजियम की बैठक में विचारणीय मुद्दों में न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम की सिफारिश करने संबंधी 10 जनवरी के प्रस्ताव को फिर दोहराने और शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिये उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के नामों पर विचार करना शामिल था। कोलेजियम की आज हुई बैठक की कार्यसूची दो मई वाली ही थी जिसमें न्यायमूर्ति जोसेफ के अलावा कलकत्ता, राजस्थान और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नित देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने पर विचार करना था। न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जे चेलामेश्वर ने नौ मई को प्रधान न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर उनसे शीघ्र बैठक करके न्यायमूर्ति जोसेफ का नाम पुन : केन्द्र को भेजने का अनुरोध किया था। इसके बाद ही कल प्रधान न्यायाधीश ने कोलेजियम की आज के लिये बैठक निर्धारित की थी। कोलेजियम ने 10 जनवरी को न्यायमूर्ति जोसेफ और वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दु मल्होत्रा को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश सरकार से की थी। लेकिन सरकार ने इन्दु मल्होत्रा के नाम को मंजूरी देने के साथ ही 26 अप्रैल को न्यायमूर्ति जोसेफ की फाइल प्रधान न्यायाधीश को पुन : विचार के लिये लौटा दी थी। विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इसके साथ प्रधान न्यायाधीश को पत्र भी लिखकर न्यायमूर्ति जोसेफ की वरिष्ठता सहित कई मुद्दे उठाये थे। 

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टॅग्स :सुप्रीम कोर्टदीपक मिश्रा
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