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केंद्र नहीं राज्यों द्वारा लागू की जा सकती है समान नागरिक संहिता: बीजेपी सूत्र

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 13, 2024 10:30 IST

सूत्रों ने बताया कि पार्टी को उम्मीद है कि उत्तराखंड के बाद अन्य भाजपा शासित राज्य भी जल्द ही इसका अनुसरण करेंगे। गुजरात और असम जैसे राज्य पहले से ही यूसीसी कानून पारित करने की प्रक्रिया में हैं।

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ठळक मुद्देगुजरात और असम जैसे राज्य पहले से ही यूसीसी कानून पारित करने की प्रक्रिया में हैं।पिछले महीने उन्होंने कहा था कि यह मुद्दा अभी भी सरकार के एजेंडे में है।ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 22वें विधि आयोग द्वारा यूसीसी के विवादास्पद मुद्दे पर जनता की राय मांगने से सावधान था।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार संसद के माध्यम से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित कोई भी कानून लाने के लिए उत्सुक नहीं हो सकती है और इसके बजाय राज्यों को अपना कानून लाना पसंद करेगी।

न्यूज18 की रिपोट के अनुसार, नाम न छापने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि पार्टी को उम्मीद है कि उत्तराखंड के बाद अन्य भाजपा शासित राज्य भी जल्द ही इसका अनुसरण करेंगे। गुजरात और असम जैसे राज्य पहले से ही यूसीसी कानून पारित करने की प्रक्रिया में हैं।

इस फरवरी में भाजपा शासित उत्तराखंड ने यूसीसी विधेयक पारित किया, जो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, जिसमें सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और विरासत के लिए समान कानून शामिल हैं। इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर विधि आयोग के मूल्यांकन का इंतजार करेंगे। पिछले महीने उन्होंने कहा था कि यह मुद्दा अभी भी सरकार के एजेंडे में है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 22वें विधि आयोग द्वारा यूसीसी के विवादास्पद मुद्दे पर जनता की राय मांगने से सावधान था। यहां तक ​​कि आरएसएस से संबद्ध वनवासी कल्याण आश्रम, जो भारत के दूरदराज के इलाकों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, ने पिछले साल न्यूज18 को बताया था कि उन्हें भी इस मुद्दे पर आपत्ति थी। 

आरएसएस से जुड़े संगठन को आदिवासियों के बीच विवाह और संपत्ति के अधिकार के मुद्दों पर संदेह था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के तीसरे कार्यकाल में भाजपा के पास साधारण बहुमत नहीं है और वह तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) सहित अपने सहयोगियों पर निर्भर है। जद (यू) ने पहले संकेत दिया है कि यूसीसी पर निर्णय के लिए आम सहमति की आवश्यकता होगी।

टॅग्स :समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड)गुजरातउत्तराखण्ड
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