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अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया दोषी, जेल जाने की नौबत, 10 प्वाइंट्स में जानिए क्या है पूरा मामला

By विनीत कुमार | Updated: February 20, 2019 12:41 IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल अंबानी 453 करोड़ रुपये एरिक्सन को चार हफ्ते में नहीं लौटाते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।

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राफेल डील के बाद से ही विवादों में चल रहे रिलायंस कम्यूनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किल और बढ़ गई है। एरिक्सन इंडिया के 550 करोड़ रुपये के बकाये होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए पैसे लौटाने के आदेश दे दिये हैं।

साथ ही कोर्ट ने अनिल अंबानी समेत कंपनी के दो अन्य निदेशकों को अवमानना का दोषी भी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अनिल अंबानी 453 करोड़ रुपये एरिक्सन को चार हफ्ते में नहीं लौटाते हैं तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है। 

यहां 10 प्वाइंट्स में जानिए क्या है पूरा मामला और कैसे बढ़ी अनिल अंबानी की मुश्किल....

1. एरिक्सन इंडिया ने अपने नेटवर्क के ऑपरेशन और प्रबंधन के लिए आरकॉम के साथ साल 2014 में सात साल के लिए एक समझौता किया था। पिछले साल ये कंपनी ने अनिल अंबानी की कंपनी पर 550 करोड़ के बकाये के आरोप के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया था।

2. एरिक्सन ने आरोप लगाया था कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान सौदे में निवेश के लिये तो रकम है लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाये का भुगतान करने में क्यों असमर्थ हैं। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने इस आरोप से इनकार किया था। 

3. अनिल अंबानी की कंपनी ने इसके बाद कोर्ट को बताया कि बड़े भाई मुकेश अंबानी ने नेतृत्व वाली रिलायंस जियो के साथ संपदा की बिक्री का सौदा विफल होने के बाद उनकी कंपनी दिवालियेपन की कार्यवाही का सामना कर रही है, ऐसे में रकम पर उसका नियंत्रण नहीं है।  

4. रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने साथ ही कोर्ट को बताया था कि उसने एरिक्सन के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 'जमीन आसमान एक कर दिये' लेकिन वह रकम नहीं चुका पाया क्योंकि जियो के साथ उसका सौदा नहीं हो पाया। 

5. इन सुनवाई और बहसों के बाद टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की तरफ से दायर तीन अवमानना याचिकाओं पर जस्टिस आर एफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ ने 13 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

6. कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि रिलायंस ग्रुप की ओर से कोर्ट रजिस्ट्री में पहले जमा कराये गये 180 करोड़ भी एरिक्सन को दिये जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने रिलायंस की ओर से किसी भी बिना किसी शर्त के माफीनामे को भी खारिज किया।

7. इससे पहले 23 अक्टूबर को कोर्ट ने अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम को 15 दिसंबर तक सभी बकाये जमा कराने के आदेश दिये थे।

8. आरकॉम ने अपना मोबाइल बिजनेस पिछले साल बंद कर दिया था। इसके बाद से उसकी मुश्किलें बढ़ती गई और एरिक्सन ने बकाये के भुगतान की मांग रखी थी।

9. इस पूरे मामले में अनिल अंबानी के अलावा दो अन्य निदेशक रिलायंस टेलिकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल के चेयरपर्सन छाया विरानी को भी कोर्ट ने अवमानना का दोषी पाया है।

10.  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में तीनों पर एक-एक करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माने की राशि एक महीने में जमा नहीं कराई जाती है तो इन्हें एक महीने की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

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