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2020 Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से किया इनकार, याचिका को किया खारिज

By रुस्तम राणा | Updated: January 5, 2026 11:47 IST

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नेताओं पर लगे आरोपों की गंभीरता का हवाला दिया, और कहा कि इस मामले में दूसरे आरोपियों की तुलना में वे "गुणात्मक रूप से अलग स्थिति" में हैं।

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2020 Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है, जिन पर 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नेताओं पर लगे आरोपों की गंभीरता का हवाला दिया, और कहा कि इस मामले में दूसरे आरोपियों की तुलना में वे "गुणात्मक रूप से अलग स्थिति" में हैं।

इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने पांच अन्य सह-आरोपियों – गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को उनके कथित रोल में साफ अंतर बताते हुए रिहा करने की इजाज़त दे दी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह ज़मानत उनके खिलाफ लगे आरोपों के कम गंभीर होने का संकेत नहीं है। कोर्ट ने उनकी रिहाई के लिए 12 शर्तें रखीं, और चेतावनी दी कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ज़मानत रद्द कर दी जाएगी।

यह आदेश 10 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया था, और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारी की बेंच ने इसे पढ़कर सुनाया। उमर खालिद और शरजील इमाम फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी हैं। वे कई सालों से जेल में हैं और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था।

दिल्ली पुलिस लंबे समय से इस मामले में सभी आरोपियों की ज़मानत का विरोध कर रही है, यह तर्क देते हुए कि 2020 के दंगे भारत की संप्रभुता पर एक "सुनियोजित, पहले से प्लान किया गया और अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया" हमला थे। हालांकि, शरजील इमाम का तर्क है कि उन्हें बिना किसी सबूत या सज़ा के "बौद्धिक आतंकवादी" का लेबल दिया गया।

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