बच्चों के पढ़ाई की बेहतरी के लिये दिल्ली सरकार ने कुछ गाइडलाइन्स तय की है। यह गाइडलाइन्स पांच स्कूलों में बनाया गया है। निर्देशानुसार वो बच्चे ही एडमिशन लेंगे जो दिल्ली के निवासी हैं। शिक्षा निर्देशालय (DOE) के सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह धारा पहले से ही थी बस शामिल अब किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि ए़डमिशन लेने के दौरान इन पांचो स्कूलों में दिल्ली निवासी होने का प्रमाण देना होगा। शिक्षा विभाग के ऑफिसर ने कहा कि दिल्ली के बच्चों के लिये वर्ल्ड क्लास शिक्षा होनी चाहिए जो बाकी अन्य प्रदेशों के शिक्षा व्यवस्था से बेहतर होना चाहिए।
सोमवार को शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2019-20 के कक्षा 12वीं के छात्र के एडमिशन के लिये दिशा निर्देश जारी किया हैं। निर्देशानुसार बताया गया है कि छात्र को सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दिल्ली के निवासी होने का जमा करना होगा। साथ ही राशन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र,वोटर आईडी, बिजली पानी का बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट और पेरेंट्स या बच्चे के नाम के सारे डॉक्यूमेन्ट्स जमा करने होंगे।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा 2018 में पूरे ईंग्लिश मीडियम के पांच स्कूल खोले गये थे। इन स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं के एडमिशन के लिये एंटरेंस एक्जाम देने होंगे।