नई दिल्ली: सरकार ने कुछ यूरोपीय देशों को बासमती और गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को छह महीने के लिए समाप्त कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को कहा है कि वह 17 अगस्त, 2022 की अधिसूचना में संशोधन कर रहा है।
क्या कहा गया है संशोधन में
संशोधन के अनुसार, सिर्फ यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और अन्य यूरोपीय देशों मसलन आइसलैंड, लीसटेंस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन को चावल (बासमती और गैर-बासमती) के निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी के प्रमाणन की जरूरत होगी। ‘‘अन्य यूरोपीय देशों को चावल निर्यात के लिए इस तरह के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी।’’ बता दें कि इससे पहले डीजीएफटी ने कहा था कि इस साल जनवरी से इन देशों को निर्यात के लिए प्रमाणपत्र जरूरी होगा।