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चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की 100 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा में धोखाधड़ी मामले में नौ गिरफ्तार

By भाषा | Updated: August 10, 2021 21:29 IST

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नयी दिल्ली, 10 अगस्त केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंडियन बैंक में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी) की 100 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा मामले में कथित धोखाधड़ी के आरोप में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जांच एजेंसी ने 31 जुलाई, 2020 को बैंक के अधिकारियों, कुछ निजी व्यक्तियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू की थी। उन पर आरोप थे कि उन्होंने बैंक में रखी गई 100.57 करोड़ रुपये से अधिक की सीपीटी की सावधि जमा को साजिश के तहत बंद कर दिया और राशि निकाल ली गयी तथा उसे विभिन्न खातों में अंतरित कर दिया गया।

सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा, ‘‘यह भी आरोप था कि कई सावधि जमा खातों को समय से पहले बंद करने से इंडियन बैंक को 45.40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।’’

एक साल से अधिक समय की गहन जांच के बाद सीबीआई ने मामले में सोमवार की रात नौ लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान गणेश नटराजन, वी. मणिमोझी, जे. सेल्वाकुमार, के. जाकिर हुसैन, एम विजय हेराल्ड, एम राजेश सिंह, एस. सियाद, एस. अफसार और वी. सुदालाईमुथु के रूप में की गयी है।

चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने सावधि जमा में लगातार निवेश किया। इसके लिये उसने निविदा निकाली थी। निविदा के तहत इंडियन बैंक की कोयेमबेदु शाखा को चुना गया था।

प्रवक्ता के अनुसार नौ आरोपियों में से आठ को चेन्नई स्थित विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक आरोपी को तिरूनेलपेली से गिरफ्तार किया गया। उसे उचित अदालत से ‘ट्रांजिट रिमांड’ पर लिया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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