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श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदा नियमों पर सुझाव मांगे

By भाषा | Updated: November 15, 2020 16:33 IST

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नयी दिल्ली, 15 नवंबर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत मसौदा नियमों पर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।

ये सुझाव 13 नवंबर 2020 से 45 दिनों के भीतर दिए जा सकते हैं।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहित 2020 के तहत मसौदा नियमों को 13 नवंबर 2020 को अधिसूचित किया है, और इस पर हितधारकों से किसी आपत्ति और सुझाव को आमंत्रित किया जाता है।

मसौदा नियम सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर, असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और अन्य श्रमिकों के संबंध में परिचालनात्मक प्रावधान मुहैया कराता है।

बयान में कहा गया है कि मसौदा नियमों में केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष वेबसाइट पर भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए आधार आधारित पंजीकरण का प्रावधान भी है।

बयान में कहा गया है कि जब कोई भवन श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो वह उस राज्य में लाभ पाने करने का हकदार होगा, जहां वह इस समय काम कर रहा है, और यह उस राज्य के भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे श्रमिक को लाभ दे।

मसौदा नियमों में नियत अवधि के लिए रोजगार पर रहने वाले कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने के बारे में नियम बनाए गए हैं।

इसके अलावा ईपीएफओ और ईएसआईसी के संबंध में किसी प्रतिष्ठान को छोड़ने के तरीके और शर्तों के बारे में भी प्रावधान किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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