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पाकिस्तान: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जेल में हुई सुनवाई

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 27, 2023 6:26 PM

पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की।

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ठळक मुद्देअडियाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाईअदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दियासुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी खान और उनकी 49 वर्षीय पत्नी बुशरा बीबी मौजूद थी

नई दिल्ली:  पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्थान की इस गुज़ारिश को खारिज कर दिया कि उसे दी गई खान की रिमांड को बढ़ाया जाए। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' अखबार ने खबर दी है कि इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की। इसी जेल में खान बंद हैं।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 71 वर्षीय प्रमुख विभिन्न मामलों में 26 सितंबर से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद हैं। उच्च सुरक्षा वाली जेल में सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी खान और उनकी 49 वर्षीय पत्नी बुशरा बीबी मौजूद थी। खबर में कहा गया है कि खान की बहनें अलीमा खानम और नोरीन खानम भी सुनवाई के दौरान मौजूद थीं। न्यायाधीश बशीर ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के इस आग्रह को खारिज कर दिया कि अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में उसे दी गई खान की रिमांड को बढ़ाया जाए।

खबर के मुताबिक, न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनएबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘डॉन’ अखबार को बताया कि भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था की टीम ने रविवार को अडियाला जेल में पीटीआई प्रमुख से दो घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की थी। मामले में खान की भूमिका की जांच के लिए जवाबदेही ब्यूरो के अधिकारी 15 नवंबर से अडियाला जेल का दौरा कर रहे हैं। अल-कादिर ट्रस्ट मामला करीब 50 अरब रुपये के लेन देन से जुड़ा है जिसे ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने एक पाकिस्तानी कारोबारी से वसूलने के बाद पाकिस्तान हस्तांतरित किया था।

 खान उस वक्त प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस रकम को राष्ट्रीय कोषागार में जमा करने के बजाय कारोबारी को इस रकम को कुछ साल पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा उस पर लगाए गए 450 अरब रुपये के जुर्माने के आंशिक भुगतान के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। कारोबारी ने इसके बदले खान एवं उनकी पत्नी बुशरा बीबी द्वारा गठित एक ट्रस्ट को पंजाब के झेलम जिले में सोहावा इलाके में अल-कादिर यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए करीब 57 एकड़ जमीन कथित रूप से उपहार में दी थी। आरोपी को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने एनएबी कानूनों के तहत परिभाषित भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण के अपराधों का संज्ञान लिया है। मामले में खान की पत्नी बुशरा बीबी भी आरोपी हैं।

 बुशरा बीबी को भेजे एनएबी के पूर्व के नोटिस में कहा गया है, "अवैध रूप से और बेईमानी से किए गए इस एहसान के बदले में ‘बहरिया टाउन लिमिटेड’ ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, जिसमें आप (बुशरा बीबी) न्यासियों में से एक हैं, को दान की आड़ में 458 कनाल भूमि, 28.5 करोड़ रुपये, इमारतें और अन्य प्रकार के भौतिक और मौद्रिक लाभ दिए। आपने बहरिया टाउन के साथ दान की पावती पर हस्ताक्षर किए।"

 पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में पूर्व प्रधानमंत्री से पूछताछ के लिए भ्रष्टाचार निरोधक निकाय को चार और दिन का समय दिया था। खान पांच अगस्त से जेल में हैं जब उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था। सितंबर में उन्हें अटक जेल से अदियाला जेल भेज दिया गया था। पूर्व क्रिकेटर से नेता बने खान अप्रैल 2022 में विश्वासमत हार गए थे। पद और सत्ता से हटने के बाद से उनके खिलाफ 150 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 

(इनपुट- भाषा) 

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