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ठाणेः पहली कक्षा के छात्र को पीटने के आरोप में निजी स्कूल की अध्यापिका के खिलाफ मामला दर्ज, छह वर्षीय छात्र के सिर पर चोट आई

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 26, 2023 15:17 IST

ठाणेः अध्यापिका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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ठळक मुद्देअध्यापिका द्वारा कथित रूप से पीटे जाने के कारण छह वर्षीय छात्र के सिर पर चोट आई है।अध्यापिका ने मां से कहा था कि बच्चा सही से पढ़ाई नहीं कर रहा और अभिभावकों को ध्यान देना होगा कि उसका गृहकार्य पूरा हो।रात में भोजन करते समय छात्र की मां ने उसके सिर पर सूजन और जमा हुआ खून देखा।

ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे शहर में पुलिस ने पहली कक्षा के एक छात्र को पीटने के आरोप में एक निजी स्कूल की अध्यापिका के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अध्यापिका द्वारा कथित रूप से पीटे जाने के कारण छह वर्षीय छात्र के सिर पर चोट आई है।

अधिकारी ने बताया कि यह कथित घटना सोमवार को हुई थी और कलवा के ‘न्यू इंग्लिश स्कूल विटावा’ की अध्यापिका के विरुद्ध शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया। कलवा पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा,'' बच्चे की मां 21 अगस्त को उसे स्कूल से लाने के लिए गई थी।

उस समय उसकी अध्यापिका ने मां से कहा था कि बच्चा सही से पढ़ाई नहीं कर रहा और अभिभावकों को ध्यान देना होगा कि उसका गृहकार्य पूरा हो।'' उन्होंने शिकायत के हवाले से बताया कि रात में भोजन करते समय छात्र की मां ने उसके सिर पर सूजन और जमा हुआ खून देखा।

इस बारे में पूछे पर बच्चे ने बताया कि अध्यापिका ने उसे पीटा है। अधिकारी ने बताया कि इसके तुरंत बाद छात्र की मां ने अध्यापिका से इस बारे में सवाल किया तो वह कोई उचित जवाब नहीं दे पाई। अधिकारी ने कहा, ‘‘अभिभावकों ने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने बताया कि पहले भी अध्यापिका बच्चे को धक्का दे चुकी है। वे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं चाहते इसलिए शिकायत दर्ज करा रहे हैं।'' उन्होंने बताया कि पुलिस ने बच्चे को कलवा के एक सरकारी अस्पताल भेजा जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया।

शिकायत के आधार पर, अध्यापिका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है और जांच जारी है। 

टॅग्स :Thane PoliceMaharashtra
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