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इनकम टैक्स रिटर्न

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Income tax return, Latest Hindi News

Income tax Return आम लोगों की इनकम पर केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है, जिसे आयकर या इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स से होने वाली कमाई को सरकार अपनी जनता को सुविधा और सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल करती है। साल में एक बार आपको एक आईटीआर फॉर्म में सरकार को आय, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी  का ब्यौरा देना होता है। इसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कहते हैं।
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Income Tax Rebate: नई टैक्स व्यवस्था में यात्रा भत्ते पर इनकम टैक्स छूट का कर सकते हैं दावा - Hindi News | Income Tax Rebate claim on travel allowance under new tax regime | Latest personal-finance News at Lokmatnews.in

पर्सनल फाइनेंस :Income Tax Rebate: नई टैक्स व्यवस्था में यात्रा भत्ते पर इनकम टैक्स छूट का कर सकते हैं दावा

नेत्रहीन, मूक, बधिर अथवा हड्डियों से दिव्यांग कर्मचारी 3,200 रुपए प्रति माह के परिवहन भत्ते में छूट का दावा कर सकते हैं। ...

Income Tax Return: इनकम टैक्स के नियमों में हुए ये अहम बदलाव, आपके लिए जानना बेहद जरूरी - Hindi News | Income Tax Return: inportant changes in rules of income tax, here all you need to know | Latest personal-finance News at Lokmatnews.in

पर्सनल फाइनेंस :Income Tax Return: इनकम टैक्स के नियमों में हुए ये अहम बदलाव, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

केन्द्र सरकार ने इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समयसीमा भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 30 नवंबर 2020 तक के लिये पहले ही बढ़ा दिया गया है। ...

ITR Filing Deadlines Extended: कोरोना संकट के बीच को टैक्स पेयर्स बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई - Hindi News | ITR Filing Deadlines Extended: Tax payers big relief amid Corona crisis, date for filing income tax returns extended | Latest personal-finance News at Lokmatnews.in

पर्सनल फाइनेंस :ITR Filing Deadlines Extended: कोरोना संकट के बीच को टैक्स पेयर्स बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई

Extension in Filing Income Tax Returns: सरकार ने वित्त वर्ष 2018- 19 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक माह और बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 की है। ...

अब SMS के जरिए भी भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न, जानिए क्‍या है तरीका - Hindi News | Centre Allows Filing Of SMS-Based Nil GST Return, To Benefit 22 Lakh Taxpayers | Latest personal-finance News at Lokmatnews.in

पर्सनल फाइनेंस :अब SMS के जरिए भी भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न, जानिए क्‍या है तरीका

शून्य टैक्स देने वाले भी अगर हर महीने अपना जीएसटी रिटर्न के बारे में फॉर्म नहीं भरते थे तो हर दिन उन्हें 20 रुपये दंड लगता था. ...

इनकम टैक्स भरने वाले ध्यान दें, आयकर रिटर्न के नए फॉर्म जारी, इन नियमों में हुआ बदलाव - Hindi News | Income tax department issues new ITR forms disclosure of electricity bill over Rs 1 lakh mandatory | Latest personal-finance News at Lokmatnews.in

पर्सनल फाइनेंस :इनकम टैक्स भरने वाले ध्यान दें, आयकर रिटर्न के नए फॉर्म जारी, इन नियमों में हुआ बदलाव

कोविड-19 संकट के चलते सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने को लेकर दी गयी विभिन्न छूटों का लाभ करदाताओं तक पहुंचाने के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है। ...

ऐसे पाएं टैक्स फ्री आमदनी, PPF, NPS और NSC में निवेश के जरिए उठा सकते हैं आयकर छूट का फायदा - Hindi News | ppf nps nsc are best tax saving schemes interest rate on ppf and tax free return | Latest personal-finance News at Lokmatnews.in

पर्सनल फाइनेंस :ऐसे पाएं टैक्स फ्री आमदनी, PPF, NPS और NSC में निवेश के जरिए उठा सकते हैं आयकर छूट का फायदा

भारत में फिलहाल दो टैक्स सिस्टम लागू है। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम को चुनते हैं को पीपीएफ, एनएससी और एनपीएस जैसी योजनाओं में निवेश के जरिए टैक्स की बचत कर सकते हैं। ...

सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को दी राहत, आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ाया - Hindi News | Due date of income tax returns for 2019-20 to be extended from July 31 and October 31 to November 30 | Latest personal-finance News at Lokmatnews.in

पर्सनल फाइनेंस :सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को दी राहत, आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ाया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया। ...

आप भी करते हैं 2.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम? नई टैक्स स्लैब व्यवस्था के बारे में पहले जान लें ये बातें - Hindi News | Do you claim rs 2.5 lakh tax deduction? Know these things first about the new tax slab system | Latest personal-finance News at Lokmatnews.in

पर्सनल फाइनेंस :आप भी करते हैं 2.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम? नई टैक्स स्लैब व्यवस्था के बारे में पहले जान लें ये बातें

नए इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक, 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को अब 20 फीसदी के मुकाबले सिर्फ 10 फीसदी की दर से ही टैक्स चुकाना होगा। वहीं, जिनकी सालाना आय 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपए तक है, उन्हें सिर्फ 15 फीसदी की दर से ही टैक्स भरन ...