सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को दी राहत, आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ाया
By सुमित राय | Published: May 13, 2020 05:25 PM2020-05-13T17:25:06+5:302020-05-13T17:43:13+5:30
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया।
कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए मंगलवार क 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था। इस राहत पैकेज के इस्तेमाल की जानकारी देते हुए वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार पूरी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने इनकम टैक्ट रिटर्न फाइल करने वालों को बड़ी राहत दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return File) फाइल करने के लिए टैक्स पेयर्स को और वक्त दिया है। उन्होंने 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया।
Due date for Income Tax returns for the year 2019-2020 now being extended from 31st July and 31 Oct to 30 November 2020: FM Sitharaman pic.twitter.com/CtGrhwLScO
— ANI (@ANI) May 13, 2020
इनकम टैक्स रिटर्न करना किसके लिए जरूरी
इनकम टैक्स रिटर्न भरना उन सभी पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी है, जो नौकरी या कारोबार से कमाई कर रहे हैं और एक वित्त वर्ष में कुल इनकम 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक है। अगर आप तय समय तक आईटीआर फाइल नहीं करते और तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
पीएम मोदी ने किया था 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दिया था। उन्होंने कहा, "कोरोना संकट का सामना करते हुए, नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज, 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा।"
उन्होंने कहा, "इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को, 20 लाख करोड़ रुपये का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपये का ये पैकेज, 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा।"