लाइव न्यूज़ :

936 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में गूगल को लगा बड़ा झटका, NCLAT ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार, अगले 4 हफ्ते में देने होंगे इतने पैसे

By भाषा | Updated: January 11, 2023 15:05 IST

आपको बता दें कि सीसीआई ने अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से ने गूगल पर 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया था। ऐसे में 25 अक्टूबर को सीसीआई ने प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

Open in App
ठळक मुद्देगूगल को 936 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में बड़ा झटका लगा है।कंपनी को एनसीएलएटी ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एनसीएलएटी ने गूगल को अगले चार हफ्ते के भीतर उसकी रजिस्ट्री की 10 फीसदी जमा करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गूगल को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 936.44 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। 

आपको बता दें कि सीसीआई ने गूगल पर यह जुर्माना प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था। ऐसे में एनसीएलएटी ने गूगल को अगले चार हफ्ते के भीतर उसकी रजिस्ट्री में इस जुर्माने की दस फीसदी राशि जमा करवाने का निर्देश दिया है। 

मामले में आगे की सुनवाई 17 अप्रैल 2023 को होगी

अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को सीसीआई और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। ऐसे में अब मामले पर आगे की सुनवाई 17 अप्रैल 2023 को होगी। पिछले हफ्ते भी अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत अदा करने का निर्देश दिया था। 

एनसीएलएटी की पीठ ने सीसीआई के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका को स्वीकार तो कर लिया था लेकिन जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी। 

क्या है पूरा मामला

सीसीआई ने अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से ने गूगल पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था। 25 अक्टूबर को सीसीआई ने प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। 

जुर्माने के अलावा सीसीआई ने कहा था कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के बिलिंग/भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। इससे पहले नियामक ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

टॅग्स :गूगलटेक्नोप्लेस्टोर
Open in App

संबंधित खबरें

विश्वईरान 1 अप्रैल से पश्चिम एशिया में यूएस फर्मों को निशाना बनाएगा, 18 कंपनियों की सूची में Microsoft, Google और Apple शामिल

विश्व'एआई की रेस Google जीतेगा': एलन मस्क ने मानी यह बात, दावा किया कि स्पेस के क्षेत्र में Grok की होगी जीत

विश्वभारत के लिए गौरव की बात: सर्वम एआई ने लैंग्वेज प्रोसेसिंग में गूगल जेमिनी और चैटजीपीटी को पछाड़ा

टेकमेनियाGoogle Doodle Today: नए साल के पहले दिन पर गूगल ने बनाया खास डूडल, जानिए क्यों है ये खास

टेकमेनियाYouTube down: यूट्यूब हुआ डाउन, भारत और यूएस में हजारों यूजर्स ने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ समस्याओं की शिकायत की

टेकमेनिया अधिक खबरें

टेकमेनियाएआई: तकनीकी प्रगति या पर्यावरणीय संकट? 

टेकमेनियाPoco M8 5G Launched in India: 50MP कैमरा, 5520mAh बैटरी और 15,999 की लॉन्च कीमत

टेकमेनियाThe Realme 16 Pro 5G Price: 7000mAh की दमदार बैटरी के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ Realme 16 Pro 5G, जानें कीमत, फीचर्स और भी बहुत कुछ

टेकमेनियाक्या है संचार साथी? साइबर सिक्योरिटी ऐप जिसे सरकार क्यों चाहती है भारत के हर नए स्मार्ट फोन में हो इंस्टॉल

टेकमेनियाएक्टिव सिम के बिना नहीं चलेगा आपका WhatsApp, केंद्र ने साइबर क्राइम रोकने के लिए नए नियम जारी किए