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ITR Filing 2026: ITR दाखिल करने से पहले ये बातें जान लेना है बेहद जरूरी, जानें कब से शुरू हो रही है प्रक्रिया और कैसे बचाएं पेनाल्टी

By अंजली चौहान | Updated: April 4, 2026 13:13 IST

ITR Filing 2026: आयकर विभाग ने आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-4 (सुगम) और आईटीआर-6 जैसे फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। इसका मतलब है कि इस वर्ष रिटर्न दाखिल करने का ढांचा अंतिम रूप से तय हो चुका है।

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ITR Filing 2026: वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और सरकार ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही, आने वाला फाइलिंग सीज़न आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। नतीजतन, टैक्सपेयर्स इस महीने से ही अपने रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं।

इस बीच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 (सहज), ITR-2, ITR-4 (सुगम) और ITR-6 जैसे फॉर्म पहले ही नोटिफाई कर दिए हैं। इसके तुरंत बाद, यूटिलिटीज़—पहले ऑफलाइन और फिर ऑनलाइन—चालू कर दी जाएंगी, जिससे टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी। अब जब ITR फॉर्म नोटिफाई हो गए हैं, तो उम्मीद है कि उनसे जुड़ी यूटिलिटीज भी बहुत जल्द लाइव हो जाएंगी।

आमतौर पर, ITR फाइलिंग अप्रैल महीने में शुरू होती है। पिछले साल, इनकम टैक्स नियमों में बड़े बदलावों—जिनमें LTCG, STCG और इंडेक्सेशन से जुड़े बदलाव शामिल थे—की वजह से यह प्रक्रिया देर से शुरू हुई थी। चूंकि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न फॉर्म पहले ही नोटिफाई कर दिए हैं, इसलिए उम्मीद है कि ITR फाइलिंग इसी महीने शुरू हो जाएगी। फिर भी, वेतनभोगी व्यक्तियों को AY 2026-27 के लिए अपना ITR फाइल करने से पहले अपने Form 16 का इंतज़ार करना चाहिए।

इन बातों का ध्यान रखें

यहां यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि भले ही इनकम टैक्स एक्ट, 2025—जो 1961 के एक्ट की जगह लेता है—1 अप्रैल से लागू हो गया हो, लेकिन आपकी टैक्स फाइलिंग पर उस खास वित्त वर्ष के नियम ही लागू होंगे, क्योंकि आप वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कमाई गई इनकम पर टैक्स चुका रहे हैं। दूसरे शब्दों में, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 ही इस रिटर्न फाइलिंग को गाइड करता रहेगा।

नया 2025 का एक्ट सिर्फ़ 1 अप्रैल, 2026 या उसके बाद कमाई गई इनकम पर ही लागू होगा। टैक्सपेयर्स को अभी भी ‘Previous Year’ (पिछला वर्ष) और ‘Assessment Year’ (असेसमेंट ईयर) जैसे शब्द देखने को मिलेंगे—ये ऐसे शब्द हैं जो दशकों से इस सिस्टम का एक अहम हिस्सा रहे हैं; इन शब्दों का उपयोग प्रस्तावित नए ‘टैक्स वर्ष’ के स्थान पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि इस वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई ही रहेगी।

टॅग्स :ITRइनकम टैक्स रिटर्नIncome Tax Return
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