तस्वीरें: कौन है दिल्ली का असली मुखिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 अहम बातें By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: July 04, 2018 3:23 PMOpen in App1 / 101- केजरीवाल और एलजी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि एलजी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करें।2 / 102- दिल्ली को पूर्ण राज्य देने के मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। एलजी ही दिल्ली के प्रसाशक नहीं हैं, जनमत का महत्व है।3 / 103- सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली का 'बॉस माना है। लेकिन कैबिनेट के हर फैसले की जानकारी LG को होनी चाहिए।4 / 104- सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि LG सारे मामले राष्ट्रपति को नहीं भेजेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि दिल्ली सरकार को हर फैसले में एलजी की सहमति लेने की जरूरत नहीं है।5 / 105- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि चुनी हुई सरकार के काम में एलजी बाधा नहीं डाल सकते। 6 / 106- दिल्ली सरकार को किसी भी मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। 7 / 107- सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद का कानून सबसे सर्वोच्च है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य ही सर्वोच्च है।8 / 108- फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेह है ना कि LG।9 / 109- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की सरकार को जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।10 / 1010- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि दिल्ली में शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती है। और पढ़ें Subscribe to Notifications