नई दिल्ली: दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का निर्धारित चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में एमसीडी सचिव ने गुरुवार को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है, "चूंकि डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित 2022) की धारा 77 (ए) के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन अनिवार्य है। इसलिए, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता है।" 26 अप्रैल शुक्रवार को मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी तय नहीं होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। हालांकि एमसीडी सदन की बैठक तो होगी, लेकिन चुनाव नहीं होगा।
दिल्ली मेयर चुनाव स्थगित होने पर MCD मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा, "26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। एलजी के पास पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करने को लेकर फाइल मूव की गई थी। वहां से फाइल जब वापस आई तो वहां कमेंट दिया गया है कि चुनाव को स्थगित किया जाता है। उनका कहना है कि सीएम के राय के बिना वे पीठासीन अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकते। ये दिखाता है कि भाजपा को डर है। वे चाहते ही नहीं हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान AAP का मेयर बने। इससे शायद उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा।"