चंडीगढ़, 4 जुलाई: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को आदेश दिया कि अब से सभी सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए डोप टेस्ट को अनिवार्य होगा। इस टेस्ट में सभी पुलिसकर्मियों को उपस्थित होना होगा। डोप टेस्ट केवल नई भर्तियां ही नहीं बल्कि साल में होने वाले प्रमोशन और एनुअल रिपोर्ट बनाने के दौरान सरकारी कर्मचारियों का किया जाएगा।
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इसके साथ ही सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर पहली बार मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के लिए भी मौत की सजा के प्रावधान की सिफारिश की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) कानून , 1985 में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र को औपचारिक सिफारिश भेजने का फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया था।
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अमरिंदर सिंह ने अपने पत्र में मौजूदा प्रावधानों को मजबूत बनाने पर जोर दिया ताकि अपराधियों को और कड़ी सजा दी जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीपीएस कानून मौजूदा स्वरूप में कुछ अपराध दो बार करने पर ही मौत की सजा का प्रावधान रखता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि कम से कम पहली बार इन अपराधों को अंजाम देने वाला शख्स बचकर निकल सकता है। इससे युवाओं और समाज को बहुत नुकसान पहुंच रहा है।
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