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कंगना रनौत के खिलाफ पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने सहरसा की अदालत में दायर किया परिवाद, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग

By एस पी सिन्हा | Updated: November 18, 2021 19:43 IST

देश को महात्मा गांधी, चंद्रशेखर झा आजाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाकउल्लाह खां, वीर सावरकार सहित अन्य ने आजादी दिलाई.

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ठळक मुद्देदेश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ.भारत को 2014 में वास्तविक आजादी मिली है.मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(सीजेएम) के न्यायालय में उपस्थित हुए.

पटनाः फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने सहरसा की अदालत में परिवाद दायर करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

 

भारत के राष्ट्रपिता समेत आजादी के शहीदों तक को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने के खिलाफ यह मुकदमा दायर हुआ है. पूर्व विधायक ने यह मामला अपने वकील के माध्यम से दायर किया है. वह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(सीजेएम) के न्यायालय में उपस्थित हुए.

पूर्व विधायक ने बताया कि इस देश को महात्मा गांधी, चंद्रशेखर झा आजाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाकउल्लाह खां, वीर सावरकार सहित अन्य ने आजादी दिलाई. देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ. नौ नवंबर को कंगना रनौत ने एक न्यूज चैनल पर बयान दिया कि भारत को 2014 में वास्तविक आजादी मिली है.

1947 में मिली आजादी भीख में मिली. उन्होंने कहा कि इस प्रकार का बयान देश की आजादी के लिए अपना बलिदान देने वालों का अपमान है. उन्होंने कहा कि कंगना ने देश को बदनाम किया है. दूसरे देशों में भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है और उसे नीचा दिखाया है. मुन्ना ने याचिका में कहा है कि कंगना का बयान देश की संप्रभुता और देश के इतिहास के खिलाफ है.

यह देश को तोड़नेवाला बयान हैं. इसलिए ऐसे बयानों पर रोक लगे और बयान देनेवालों को सजा मिले. उन्होंने कहा कि मैंने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से टाइम्स नाउ और कंगना रनौत के ऊपर याचिका दायर किया है. उन्होंने कहा की यह देश की संप्रभुता, अखंडता, गौरवशाली इतिहास की छवि को धूमिल करने जैसा है.

भारत की आजादी में कोसी क्षेत्र के हजारों लोगों ने अपना योगदान दिया. पूर्व विधायक ने कहा कि मुझे उम्मीद है न्याय मिलेगा और इन सब पर अंकुश लगेगा. वहीं, इस मामले में जिला विधिवेत्ता संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता सुदेश कुमार सिंह ने बहस किया. सीजेएम ने मामले को राजेश कुमार के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.

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