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दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत 12 लोगों को जारी किया नोटिस, आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दायर की याचिका

By अंजली चौहान | Updated: March 9, 2026 12:19 IST

Delhi HC: सीबीआई ने कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 21 अन्य लोगों को बरी करने वाले दिल्ली की निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने यह भी संकेत दिया है कि वह सीबीआई जांच अधिकारी के खिलाफ 'प्रतिकूल टिप्पणियों' पर रोक लगाएगा।

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Delhi HC: दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े ताजा अपडेट में हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया समेत अन्य 12 लोगों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सीबीआई ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ED केस में कार्रवाई 16 मार्च को इस अर्ज़ी पर फैसला होने तक टाल दी जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट को ईडी केस में कार्रवाई टालने के लिए ऑर्डर पास करेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी केस में उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अर्ज़ी पर केजरीवाल, सिसोदिया और दूसरे लोगों का स्टैंड भी मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत की कुछ बातें असल में गलत हैं।

इससे पहले, सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिसमें शराब-पॉलिसी केस में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दूसरे लोगों को बरी करने के स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी।

दिल्ली की एक कोर्ट ने पिछले हफ़्ते दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को राजनीतिक रूप से चार्ज्ड शराब पॉलिसी केस में बरी कर दिया था, और सीबीआई की खिंचाई करते हुए कहा था कि उसे पॉलिसी में कोई "बड़ी साजिश या क्रिमिनल इरादा" नहीं मिला।

इस केस में जिन 21 लोगों को क्लीन चिट दी गई है, उनमें तेलंगाना जागृति की प्रेसिडेंट के कविता भी शामिल हैं। सीबीआई पर कड़ी फटकार लगाते हुए, स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि फेडरल एजेंसी का केस ज्यूडिशियल जांच में टिक नहीं पाया, खासकर तब जब सीबीआई ने सिर्फ़ अंदाज़े के आधार पर साज़िश की कहानी बनाने की कोशिश की।

सीबीआई पिछली AAP सरकार की अब खत्म कर दी गई एक्साइज़ पॉलिसी को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। जैसे ही उस केस में क्लीन चिट की खबर आई, जिसने AAP सरकार को गिराने में मदद की, केजरीवाल टूट गए और कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस आज़ाद भारत के इतिहास में "सबसे बड़ी राजनीतिक साज़िश" थी।

तीन बार के मुख्यमंत्री ने कहा, "कोर्ट ने साबित कर दिया है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP 'कट्टर ईमानदार' हैं।" इस केस में केजरीवाल छह महीने जेल में रहे, जबकि सिसोदिया दो साल जेल में रहे।

जांच एजेंसी ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेगी। जिन दूसरे आरोपियों को बरी किया गया है, वे हैं कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मूथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह ढल्ल, अर्जुन पांडे, बुच्चीबाबू गोरनाटला, राकेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, चनप्रीत सिंह रायत, अरविंद कुमार सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी सरथ चंद्रा रेड्डी।

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