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अशोक गहलोत सरकार का प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश, अस्पतालों में 30 प्रतिशत बैड कोरोना संक्रमितों के लिए रखने होंगे रिजर्व

By रामदीप मिश्रा | Published: September 26, 2020 7:05 AM

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ऐसे सभी निजी चिकित्सालय कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अस्पताल परिसर में ही अलग वार्ड में करना होगा। संक्रमित मरीजों का उपचार विभाग की 3 सितंबर 2020 की अधिसूचना की दरों के अनुसार किया जाएगा।

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ठळक मुद्देराजस्थान में निजी अस्पतालों को 30 प्रतिशत बैड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखने होंगे।चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ऐसे सभी निजी चिकित्सालय कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अस्पताल परिसर में ही अलग वार्ड में करना होगा।

जयपुरः कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व बीकानेर जिला मुख्यालयों पर सेवारत निजी अस्पतालों को अपनी बैड क्षमता के 30 प्रतिशत बैड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं।

डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत सरकारी व निजी चिकित्सालयों की भूमिका कोरोनाकाल में सराहनीय रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बड़े निजी चिकित्सालय हैं, जो कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार नहीं कर रहे है। उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर जिला मुख्यालय पर सेवारत 80 या अधिक बैड क्षमता के निजी चिकित्सालयो को 30 प्रतिशत बैड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखने होंगे। 

उन्होंने कहा कि अजमेर व बीकानेर जिला मुख्यालय में मौजूद 60 से अधिक बैड क्षमता के निजी चिकित्सालयों को भी 30 प्रतिशत बैड कोरोना मरीजों के लिए रखना अनिवार्य होगा।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ऐसे सभी निजी चिकित्सालय कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अस्पताल परिसर में ही अलग वार्ड में करना होगा। संक्रमित मरीजों का उपचार विभाग की 3 सितंबर 2020 की अधिसूचना की दरों के अनुसार किया जाएगा।

इस संदर्भ में चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने राजस्थान महामारी अध्यादेश का प्रयोग करते हुए शुक्रवार को निजी चिकित्सालयों के लिए निर्देश जारी किए हैं।

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