अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामलाः उच्चतम न्यायालय ने सेबी से गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर बुधवार अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सेबी को हेराफेरी के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया।
मामले पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अडानी मामले में न्यायमूर्ति ए एम स्प्रे समिति की रिपोर्ट सभी पक्षकारों के साथ साझा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय की इस पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पारदीवाला भी हैं।
पीठ ने अडानी मामले में न्यायमूर्ति ए एम सप्रे समिति की रिपोर्ट सभी पक्षकारों के साथ साझा करने का आदेश दिया ताकि वे इस मामले में अदालत की मदद कर सकें। यह रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी जानी है। उच्चतम न्यायालय ने दो मार्च को, गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच करने के लिए छह सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि इसी साल 24 जनवरी को शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर शेयरों में हेरफेर और शेल कंपनियों के जरिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। निवेशकों के लाखों करोड़ डूब गए। इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने सुनावई करते हुए सेबी को जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है।
भाषा इनपुट के साथ