Rajkot Rape:गुजरात के राजकोट में एक छह साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के बाद उसके गुप्तांग में लोहे की रॉड डाली गई जिससे बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई है। पुलिस ने 35 साल के आरोपी रामसिंह को हिरासत में ले लिया है, जो एक खेत मजदूर है और उसने कथित तौर पर इस जघन्य अपराध को कबूल कर लिया है। पीड़िता अभी खतरे से बाहर है और राजकोट के एक सरकारी बच्चों के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
यह हमला 4 दिसंबर को हुआ, जब आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची को तब किडनैप कर लिया जब उसके माता-पिता पास के खेत में काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक, वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, उसका मुंह बंद किया और उसके साथ मारपीट की, और फिर कथित तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट्स में एक फुट लंबी लोहे की रॉड डाल दी। बच्ची के माता-पिता ने उसे खून से लथपथ पाया और तुरंत उसे अस्पताल ले गए, जिसने पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, अधिकारियों ने प्राथमिकता के आधार पर जांच के लिए दस टीमें बनाईं।
उनके प्रयासों में CCTV फुटेज का विश्लेषण करना और अपराध स्थल पर एक्टिव मोबाइल फोन की पहचान करने के लिए टेलीकॉम डेटा की जांच करना शामिल था। शुरुआत में 140 संदिग्धों की एक लिस्ट बनाई गई, और सभी के अलीबी की पुष्टि की गई। पुलिस ने आखिरकार लिस्ट को दस लोगों तक सीमित कर दिया, जिनकी तस्वीरें एक चाइल्ड काउंसलर, महिला पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों की मदद से पीड़िता को दिखाई गईं। पीड़िता ने एक व्यक्ति की पहचान की, जिसे बाद में हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई।
राजकोट ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) विजयसिंह गुर्जर ने कहा, "पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया।" गुर्जर के अनुसार, आरोपी ने 4 दिसंबर को सुबह करीब 11:00 बजे एक पानी की टंकी के पास बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, और जब वह "नाकाम" रहा और "गुस्से में आ गया" तो उसने लोहे की रॉड से उसे घायल कर दिया। हिरासत में लिया गया व्यक्ति, रामसिंह, 35 साल का है और उसके तीन बच्चे हैं, जिनमें एक 12 साल की लड़की और दो लड़के शामिल हैं।
शुरुआती जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का रहने वाला रामसिंह पिछले दो सालों से राजकोट ग्रामीण इलाके में खेत मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। पीड़िता का परिवार, जो दाहोद का रहने वाला है, कृषि मजदूर के तौर पर काम करने के लिए गांव में आया था। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने BNS की धारा 65 (2) और POCSO एक्ट की धारा 5 (I), 5 (M), और 6 (1) के तहत मामला दर्ज किया है।