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Mob Lynching: महाराष्ट्र में चोरी के शक में भीड़ ने तीन लोगों को पीटकर मार डाला, हिरासत में लिए गए 100 लोग

By भाषा | Updated: April 18, 2020 10:11 IST

पालघर जिले में चोर के शक में ग्रामीणों की एक भीड़ ने तीन लोगों को कार से बाहर खींचा और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने 100 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

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ठळक मुद्देभीड़ ने तीन लोगों को कार से बाहर खींचा और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। भीड़ ने तीन लोगों को कार से बाहर खींचा और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी।

मुंबई: महाराष्ट्र के पालघर जिले में चोर के शक में ग्रामीणों की एक भीड़ ने तीन लोगों को कार से बाहर खींचा और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर शुरुआत में पहुंचे पुलिसकर्मी पीड़ितों को बचा नहीं सके क्योंकि हमलावरों की संख्या बहुत अधिक थी और भीड़ ने पुलिस वाहन में भी पीड़ितों की पिटाई की।

कासा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक आनंदराव काले ने कहा कि यह वीभत्स घटना गुरुवार को रात में 9.30 से 10 बजे के बीच हुई। यह घटना ऐसे समय में हुई, जब कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है। उन्होंने बताया कि तीनों की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

आनंदराव काले ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए पालघर के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों कार से मुंबई से आए थे और उनके वाहन को स्थानीय लोगों ने गढचिंचाले के पास ढाबाड़ी-खानवेल मार्ग पर रोक दिया। काले ने बताया कि उन्हें कार से बाहर खींच लिया गया और ग्रामीणों ने इस संदेह पर उन पर पत्थर और अन्य चीजों से हमला कर दिया कि वे चोर हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सागर ने बताया कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई टीम (जिसमें सामान्यत: तीन या चार पुलिस कर्मी होते हैं) घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ितों को पुलिस वाहन में बैठाकर बचाने की कोशिश की। हमलावरों ने पुलिस वाहन में भी उनकी पिटाई की और कम संख्या होने की वजह से पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाए।

विजय सागर ने बताया कि जिले में डकैतों के घमूने की अफवाह थी। काले ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-302 (हत्या) सहित अन्य धाराओं जैसे सशस्त्र दंगा करना, धारा-188 (लोकसेवक के आदेश की आवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा-188 इसलिए लगाई गई है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही और एकत्र होने पर रोक है।

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