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Maharashtra: अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस को बताई आत्महत्या की कहानी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 28, 2025 14:53 IST

Maharashtra: उन्होंने बताया कि मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्यों तथा प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर, उरण पुलिस ने 26 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

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Maharashtra:  नवी मुंबई के एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में अपनी 32 वर्षीय पत्नी को कथित तौर पर जलाकर मार डाला और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया क्योंकि दंपति की सात वर्षीय बेटी ने यह घटना देखी थी और उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसकी मां को जला कर मार डाला।

उन्होंने कहा कि यह घटना 25 अगस्त को तड़के उरण इलाके के पगोटेगांव में हुई और 35 वर्षीय आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। उरण पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक हनीफ मुलानी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि आरोपी राजकुमार रामशिरोमणि साहू को अपनी पत्नी जगरानी राजकुमार साहू पर अवैध संबंधों का शक था।

अधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से जली हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने घर के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और आत्महत्या कर ली।

इसके बाद शुरुआत में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। मुलानी ने कहा ‘‘लेकिन हमारी जांच में उसकी कहानी में विसंगतियां पाई गईं।’’ उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दंपति की सात साल की बेटी के एक महत्वपूर्ण बयान सहित आगे की जांच से एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई। अधिकारी ने कहा, ‘‘आरोपी ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने खुद को कमरे में बंद कर आत्महत्या कर ली।

लेकिन बच्ची का बयान पति के बयान से मेल नहीं खाता।’’ उन्होंने बताया कि पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की, जिसमें आरोपी घटना के बाद तड़के घर से निकलते हुए दिख रहा है। अधिकारी ने कहा, ‘‘यह एक महत्वपूर्ण सबूत था, जो उस व्यक्ति के इस दावे का खंडन करता है कि वह घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था।’’

उन्होंने बताया कि मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्यों तथा प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर, उरण पुलिस ने 26 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह घरेलू हिंसा का एक क्रूर कृत्य था।’’ मामले की जांच जारी है।

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