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होटल में बहू कर रही थी दारू पार्टी, ससुर ने बुला दी पुलिस; 6 गिरफ्तार

By अंजली चौहान | Updated: August 6, 2025 12:26 IST

Gujarat News: सूरत में एक होटल में प्रतिबंधित शराब पार्टी में एक ससुर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया। किसी के पास शराब पीने का परमिट नहीं था, और गुजरात मद्य निषेध संशोधन अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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Gujarat News:गुजरात में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया। जहां एक ससुर ने अपनी बहू को ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल, एक शख्स ने अपनी बहू के शराब पीने की खबर पुलिस को दे दी जिसके बाद पुलिस ने रेड मारकर बहू समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मामला 3 अगस्त का है। सूरत के एक शख्स ने  पुलिस को अपनी बहू की डुमास इलाके के वीकेंड एड्रेस होटल में अपने दोस्तों के साथ कथित तौर पर शराब पार्टी की सूचना दी, जिसके बाद दो महिलाओं सहित छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स ने कहा, "साहब, मेरी बहू अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रही है।"

डुमास पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और पार्टी का भंडाफोड़ किया। कमरा नंबर 443 में प्रवेश करने पर, अधिकारियों ने छह लोगों, चार पुरुषों और दो महिलाओं को, शराब की कई बोतलों के बीच फर्श पर बैठे पाया। कमरे में शराब की तेज़ गंध फैल गई थी, और समूह में नशे के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे थे, जिसमें लाल आँखें और अस्थिर मुद्रा शामिल थी।

पुलिस ने उन लोगों से चार गिलास, आधी बोतल शराब की बोतल बरामद की, जिन्होंने पुलिस आयुक्त की अधिसूचना का पालन किए बिना होटल का कमरा किराए पर लिया था। समूह कथित तौर पर नशे में था।

पार्टी में शामिल किसी भी व्यक्ति के पास गुजरात में शराब पीने के लिए अनिवार्य परमिट नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने ₹1,500 मूल्य की 750 मिलीलीटर की आंशिक रूप से पी गई विदेशी शराब की बोतल, प्लास्टिक और कांच के गिलास और कुल मिलाकर 55 लाख रुपये मूल्य के सात स्मार्टफोन जब्त किए।

जानकारी के अनुसार, "हमें पता चला कि मुखबिर के बेटे की शादी गिरफ्तार की गई महिलाओं में से एक से हुई है। चूँकि दंपति के बीच कुछ विवाद थे, इसलिए मुखबिर महिला को 'सबक सिखाना' चाहता था। उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसे उक्त पार्टी के बारे में पता चला। पार्टी के बारे में पता चलने पर उसने पुलिस को सूचित किया।"

रूम के मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज

सहायक पुलिस आयुक्त दीप वकील ने पुलिस को बताया, "होटल के 446 कमरों में से कई निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं, जो किराए के समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और कमरों को किराए पर देते हैं। कमरा किराए पर देने वाला व्यक्ति इसे दूसरों को अधिक किराए पर देता है। चूँकि उसका अनुबंध समाप्त हो गया है, इसलिए पुलिस कमरे के मालिक के खिलाफ एक अलग शिकायत दर्ज करेगी।"

सभी उपस्थित लोगों की शराब पीने की पुष्टि के लिए चिकित्सा जाँच की गई। गुजरात मद्य निषेध संशोधन अध्यादेश (2016) की धारा 66(1)(बी), 65(ए), 81 और 83(ए) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आगे की जाँच जारी है।

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