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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को मिली जमानत, SC, ST एक्ट की धाराओं में किया गया था गिरफ्तार

By शिवेंद्र राय | Published: March 03, 2023 6:28 PM

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के साथ राजाराम तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनो पर आईपीसी की धाराओं 294, 323, 506, 427 समेत एससी-एसटी एक्ट की धाराओं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) के तहत केस दर्ज किया गया था।

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ठळक मुद्देधीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को मिली जमानतदलित परिवार के शादी समारोह में गाली गलौज करने का है आरोपशालिग्राम गर्ग को बमीठा पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था

भोपाल: दलित परिवार के शादी समारोह में देसी कट्टा लहराने और गाली गलौज करने के आरोप में गिरफ्तार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को जमानत मिल गई है। इस मामले में गुरुवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को विशेष सत्र न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष पेश किया था। अदलत ने दोनों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। 

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के साथ राजाराम तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनो पर आईपीसी की धाराओं 294, 323, 506, 427 समेत एससी-एसटी एक्ट की धाराओं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) के तहत केस दर्ज किया गया था। जमानत देते हुए जज ने कहा कि दोनो आरोपियों पर इससे पहले किसी भी प्रकार के मामले दर्ज नहीं हैं इसलिए जमानत दी जा रही है।

क्या था मामला

11 फरवरी 2023 को बमीठा थाना अंतर्गत गढ़ा गांव में एक दलित परिवार के घर शादी समारोह था। शालिग्राम गर्ग पर आरोप है कि उन्होंने कल्लू अहिरवार की बेटी सीता के घर पहुंचकर बारात में हंगामा किया। बाद में इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई होने कारण पुलिस पर पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए बीते दिनों भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ग्राम गढ़ा में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया था और शालिग्राम गर्ग की गिरफ्तारी की मांग की थी।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और शालिग्राम गर्ग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बमीठा थाना पुलिस ने जांच के बाद 21 फरवरी को शालिग्राम गर्ग के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 227 और SC-ST के तहत मामला दर्ज किया था। अब इसी मामले में शालिग्राम गर्ग की गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष न्यायाधीश उपेंद्र सिंह बघेल की अदालत में पेश किया गया।

बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस पूरे मामले से खुद को अलग किया था। भाई का वीडियो वायरल होने के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि हर मामले को उनसे न जोडा जाए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था, "कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इसकी जांच करे और हर विषय को हमसे न जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन, हिंदुत्व और बालाजी की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे न जोड़ें इस देश में संविधान है। जो करेगा सो भरेगा।"

टॅग्स :मध्य प्रदेशMadhya Pradesh Policeकोर्टएससी-एसटी एक्ट
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