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माता-पिता ने 16 वर्षीय बेटी को निकाह के लिए किया मजबूर,शुजात अली, हसन रजा और वक्फ बोर्ड के सदस्य मीर काइम के खिलाफ मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 1, 2025 17:31 IST

बेंगलुरुः  तीसरे पक्ष से शिकायत मिली जिसके बाद मामला बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को भेज दिया गया। समिति की रिपोर्ट के बाद हमने प्राथमिकी दर्ज की। कानून के अनुसार विस्तृत कार्रवाई की जाएगी।

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ठळक मुद्देआरोप लगाया गया है कि लड़की के माता-पिता ने उसे निकाह के लिए मजबूर किया।विवाहित ही क्यों न हो, पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बलात्कार माना जाएगा।

बेंगलुरुः बेंगलुरु के अनेपाल्या में हाल ही में एक मस्जिद में 16 वर्षीय लड़की को निकाह के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि निकाह 26 सितंबर को हुआ। पुलिस के अनुसार एक सरकारी अधिकारी की ओर से मिली शिकायत के आधार पर 29 सितंबर को अशोक नगर थाने में बाल विवाह निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लड़की के माता-पिता ने उसे निकाह के लिए मजबूर किया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमें एक तीसरे पक्ष से शिकायत मिली जिसके बाद मामला बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को भेज दिया गया। समिति की रिपोर्ट के बाद हमने प्राथमिकी दर्ज की। कानून के अनुसार विस्तृत कार्रवाई की जाएगी।”

एक अलग शिकायत में, अधिवक्ता हुसैन ओवैस एस. ने डीजी एवं आईजीपी एमए सलीम और बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह को पत्र लिखकर "अवैध विवाह" के मामले को उजागर किया। शिकायत में शुजात अली, हसन रजा और वक्फ बोर्ड के सदस्य मीर काइम (जिसे अज़ान जाफरी भी कहा जाता है) का नाम उन लोगों में शामिल है।

जिन्होंने कथित तौर पर निकाह संपन्न कराया था या उसमें भाग लिया था। प्राथमिकी में कहा गया है कि यह शादी बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उल्लंघन है और नाबालिग के साथ कोई भी यौन संबंध, चाहे वह विवाहित ही क्यों न हो, पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बलात्कार माना जाएगा।

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