मुंबई: अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान आज मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हो सकते हैं। अधिकारियों ने शनिवार को सुबह कारागार के बाहर स्थित जमानत बॉक्स को खोल दिया ताकि आर्यन की रिहाई से संबंधित कागजात लिए जा सकें।
जेल के एक सूत्र ने बताया, ‘‘कारागार के बाहर ‘बेल ऑर्डर बॉक्स’ को शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे खोला गया और अधिकारियों ने जमानत के छह से सात आदेश लिए। इनमें आर्यन खान से संबंधित आदेश भी था। वह एक घंटे के भीतर जेल से बाहर आ सकते हैं।’’
बंबई उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं जिनमें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का भुगतान और यहां एनसीबी दफ्तर में हर सप्ताह हाजिरी लगाना शामिल है।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार आर्थर जेल के अधीक्षक नितिन वायचाल ने बताया कि रिलीज ऑर्डर नहीं पहुंचने की वजह से रिहाई एक दिन के लिए टल गई है। उन्होंने कहा, 'रिहाई के लिए ऑर्डर की एक कॉपी आर्थर रोड जेल के बाहर बेल बॉक्स में देनी होती है। जेल अधिकारियों ने शाम 5.35 तक इंतजार किया था।'
हाई कोर्ट की शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में मौजूदगी दर्ज कराने आना होगा।
जस्टिस एन डब्ल्यू सांम्ब्रे की एकल पीठ ने गुरुवार को आर्यन खान को जमानत दी थी। उन्हें मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज पर छापे के दौरान गिरफ्तार किये जाने के 25 दिन बाद जमानत दी गई।
अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। शर्त के अनुसार आरोपी मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को सूचित करेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी देंगे।