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5 लाख रुपये से कम कीमत की गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड की जरूरत नहीं, जानें क्या है इसका मतलब?

By अंजली चौहान | Updated: February 11, 2026 05:50 IST

New Income Tax Act: पहले सभी वाहन खरीद-बिक्री के लिए पैन नंबर अनिवार्य था, लेकिन अब यह केवल 5 लाख रुपये या उससे अधिक के लेनदेन के लिए आवश्यक है।

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New Income Tax Act: नए इनकम टैक्स नियमों में कई बदलाव किए गए है जिनका असर आप पर सीधे तौर पर होगा। नए इनकम टैक्स नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ₹5 लाख से कम कीमत के मोटर व्हीकल ट्रांज़ैक्शन के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) बताना ज़रूरी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ₹5 लाख से कम कीमत की कार, दूसरी गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदने या बेचने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना PAN देना ज़रूरी नहीं होगा। अभी, गाड़ी खरीदने या बेचने के लिए PAN देना ज़रूरी है। अगर गाड़ी की कीमत ₹4 लाख से कम है, तो PAN नंबर बताना ज़रूरी है।

किस ट्रांज़ैक्शन के लिए PAN ज़रूरी होगा?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 22 फरवरी तक नए इनकम टैक्स नियमों पर कमेंट मांगे हैं। ड्राफ्ट रूल 159 में उन फाइनेंशियल और हाई-वैल्यू ट्रांज़ैक्शन के प्रकारों के बारे में बताया गया है जिनके लिए PAN की ज़रूरत होगी। 

इस नियम में कहा गया है कि बैंक या डीमैट अकाउंट खोलते समय, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय, बड़ी मात्रा में कैश जमा करते या निकालते समय, म्यूचुअल फंड यूनिट, बॉन्ड या सिक्योरिटी खरीदते समय, हाई-वैल्यू मोटर व्हीकल खरीदते समय या प्रॉपर्टी खरीदते समय PAN देना होगा। होटल या किसी इवेंट का बड़ा बिल भरते समय भी PAN देना होगा। रूल 150 का मकसद बड़े फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक करना, टैक्स कम्प्लायंस बढ़ाना और टैक्स चोरी को रोकना है। नए रूल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में एक या ज़्यादा बैंक अकाउंट से ₹10 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा या निकालता है, तो उसे अपना PAN देना होगा। अभी, अगर एक दिन में बैंक अकाउंट में ₹50,000 से ज़्यादा कैश जमा होता है, तो PAN देना होता है। अगर होटल, रेस्टोरेंट, कन्वेंशन सेंटर या बैंक्वेट हॉल का बिल ₹1 लाख से ज़्यादा है, तो PAN देना होता है। अभी, अगर होटल या रेस्टोरेंट का बिल ₹50,000 से ज़्यादा है, तो PAN देना होता है।

1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स नियम

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट में घोषणा की कि इनकम टैक्स एक्ट, 2025, इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा। यह एक्ट इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। नए इनकम टैक्स एक्ट में नियमों की संख्या कम कर दी गई है। नियमों की भाषा को आसान बनाने की कोशिश की गई है। नए नियम आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है, जिससे टैक्स एक्सपर्ट की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की भाषा आसान नहीं है, जिससे टैक्सपेयर्स को मुश्किलें होती हैं।

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