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इनकम टैक्स कानून के नए नियम 1 अप्रैल से होंगे लागू, सैलरी क्लास के लोग जान लें इसके बारे में

By रुस्तम राणा | Updated: March 20, 2026 15:05 IST

इन नियमों के तहत सैलरी पाने वालों को HRA पर ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मकान मालिक-किराएदार के रिश्ते का खुलासा करना ज़रूरी होगा। 

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नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने शुक्रवार को इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के नियम नोटिफ़ाई कर दिए हैं। इन नियमों के तहत सैलरी पाने वालों को HRA पर ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मकान मालिक-किराएदार के रिश्ते का खुलासा करना ज़रूरी होगा। 

इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 आसान डायरेक्ट टैक्स कानून को लागू करेंगे, जिसे पिछले साल संसद ने मंज़ूरी दी थी और यह 1 अप्रैल से लागू होगा। एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है, "इन नियमों को 'आयकर नियम, 2026' कहा जा सकता है। ये 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे," 

संसद ने 12 अगस्त, 2025 को छह दशक पुराने 'आयकर अधिनियम, 1961' की जगह लेने के लिए एक नया 'आयकर विधेयक' पारित किया। यह कोई नई कर दर नहीं लगाता है, बल्कि इसने केवल भाषा को सरल बनाया है, जिसकी आवश्यकता जटिल आयकर कानूनों को समझने के लिए थी।

इस अधिनियम ने अनावश्यक प्रावधानों और पुरानी भाषा को हटा दिया है, और आयकर अधिनियम, 1961 में मौजूद 819 धाराओं की संख्या को घटाकर 536 कर दिया है, तथा अध्यायों की संख्या को 47 से घटाकर 23 कर दिया है।

नए इनकम टैक्स बिल में शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है, और पहली बार, इसमें 39 नई टेबल और 40 नए फ़ॉर्मूले शामिल किए गए हैं। ये 1961 के कानून के भारी-भरकम टेक्स्ट की जगह लेते हैं, ताकि चीज़ें ज़्यादा साफ़ हो सकें।

नए नियम कैपिटल गेन्स, स्टॉक एक्सचेंज के लेन-देन और नॉन-रेसिडेंट टैक्स से जुड़े ज़्यादा सख़्त नियम बनाते हैं, जबकि दूसरी जानकारी देने के तरीकों को आसान बनाते हैं। इस नोटिफ़िकेशन में 150 से ज़्यादा ऑफ़िशियल फ़ॉर्म पेश किए गए हैं — जिनकी नंबरिंग फ़ॉर्म 33 से शुरू होती है — और ये टैक्स से जुड़ी कई तरह की गतिविधियों को कवर करते हैं।

इनकम टैक्स के नियम, सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स पर लागू होने वाली हाउस रेंट अलाउंस (HRA) छूट के लिए सुझाए गए फ़्रेमवर्क को बनाए रखते हैं। नए नियमों के तहत, आठ शहर — मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु — सैलरी के 50 परसेंट तक की ज़्यादा छूट सीमा के लिए योग्य होंगे, जबकि बाकी सभी जगहों के लिए यह सीमा 40 परसेंट ही रहेगी।

अभी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को अपनी सैलरी के 50 परसेंट तक HRA छूट का दावा करने की इजाज़त है, जबकि दूसरी जगहों पर रहने वाले लोग 40 परसेंट की कम सीमा के लिए योग्य हैं।

नोटिफ़ाई किए गए नए नियमों में I-T डिडक्शन क्लेम करने के लिए किराएदार-मकान मालिक के रिश्ते का खुलासा करने और विदेशी इनकम पर टैक्स क्रेडिट क्लेम के लिए ऑडिटर और कंपनियों की ज़िम्मेदारी बढ़ाने की बात कही गई है।

इसमें ऑडिटर को पैन डुप्लीकेशन और खराब ऑडिट ऑब्ज़र्वेशन से होने वाली टैक्स लायबिलिटी की जाँच करने की ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी दी गई है। इसमें यह भी साफ़ किया गया है कि खास मामलों में एसेट्स का होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि गेन शॉर्ट-टर्म है या लॉन्ग-टर्म।

शेयर या डिबेंचर जैसी कन्वर्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए, होल्डिंग पीरियड में वह समय शामिल होगा जिसके लिए ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट – जैसे बॉन्ड, डिबेंचर, या डिपॉज़िट सर्टिफ़िकेट – को कन्वर्ट करने से पहले होल्ड किया गया था।

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