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पोर्नोग्राफी मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने पूनम पांडे की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस

By अनिल शर्मा | Updated: January 18, 2022 13:58 IST

अश्लील फिल्म मामले में दर्ज प्राथमिकी में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के साथ-साथ पांडे को आरोपी बनाया गया है। हाई कोर्ट ने 25 नवंबर, 2021 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी।

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ठळक मुद्देबॉम्बे हाई कोर्ट ने पूनम पांडे की अग्रिम जमानत याचिका खारीज कर दी थीअभिनेत्री ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थीसुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में अभिनेत्री पूनम पांडे को गिरफ्तारी से मंगलवार को संरक्षण दे दिया। न्यायमूर्ति विनीत सरण और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न की पीठ ने अभिनेत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी ओर से दायर एक अपील पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, “नोटिस जारी करें...इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।”

गौरतलब है कि अश्लील फिल्म मामले में दर्ज प्राथमिकी में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के साथ-साथ पांडे को आरोपी बनाया गया है। हाई कोर्ट ने 25 नवंबर, 2021 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी। दिसंबर में, शीर्ष अदालत ने कथित तौर पर अश्लील वीडियो के वितरण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति व कोरोबारी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

 कुंद्रा के खिलाफ कथित रूप से स्पष्ट यौन वीडियो वितरित/ प्रसारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की कुछ धाराओं, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के डर से, कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया, फिर उन्होंने यह दावा करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें फंसाया गया है। 

टॅग्स :पूनम पांडेराज कुंद्रासुप्रीम कोर्टमुंबई
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