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चालान से बचने का इस शख्स ने निकाला ऐसा तरीका, पुलिस भी हुई हैरान 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 10, 2019 09:32 IST

पांच अगस्त को संसद के दोनों सदनों सदनों में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिली थी। नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

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ठळक मुद्देराम शाह पेशे से इंश्योरेंस एजेंट हैं। जो हर दिन बाइक से शहर में ट्रैवल करते हैं। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 नए कानून के तहत एक हजार से लेकर एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019, एक सितंबर 2019 से लागू हो चुका है। जब से नया ट्रैफिक रूल्स लागू  हुआ है, सोशल मीडिया पर इसकी ही चर्चा हर तरफ हो रही है। कोई इस एक्ट की आलोचना कर रहा है, तो कोई इससे बचने के उपाय सुझा रहा है। इसी बीच गुजरात के वडोदरा के एक शख्स राम शाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गुजरात के वडोदरा के इस शख्स ने चालान ना कटे इसलिए ऐसा उपाय निकाला है कि पुलिस भी देखकर हैरान हो गई है। ये शख्स अपने हेलमेट में ही गाड़ी के सारे कागजात रखता है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 नए कानून के तहत एक हजार से लेकर एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।

पिछले एक सितंबर से चालान कटने के बाद कई शख्स ने ट्रैफिक पुलिस को बताया है कि वो अपने गाड़ी के पेपर भूल जाते हैं। ऐसे में गुजरात के वडोदरा के शख्स राम शाह ने इसका नायाब तरीका निकालते हुये अपने हेलमेट में ही ड़ी की आरसी बुक, बीमा की स्लिप, ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी जरूरी कागजात चिपका लिए हैं। ये कागजात बारिश की पानी में गिला होकर खराब ना हो इसके लिये उसे प्लास्टिक कोट भी करवा कर रैप करवा लिया है। 

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चालान से बचने का ऐसा तरीका देखकर ट्रैफिक पुलिस भी खुश है। अब राम शाह को जैसे ही पुलिस देखती है, पुलिस उन्हें रोकती है और हेलमेट में सारे पेपर देखकर जाने देती है। 

राम शाह पेशे से इंश्योरेंस एजेंट हैं। जो हर दिन बाइक से शहर में ट्रैवल करते हैं। 

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत चालान का प्रावधान 

मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2019 नए कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

पांच अगस्त को संसद के दोनों सदनों सदनों में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिली थी। नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

टॅग्स :मोटर व्हीकल अधिनियमगुजरात
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