सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शहरी इलाकों की रिहायशी कॉलोनियों के कैंपस और गली-मोहल्ले की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. इस छूट में बड़े बाजारों में स्थित दुकानों को अभी खोलने की परमिशन नहीं दी गयी है. हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. लेकिन इस आदेश के बाद काफी कन्फ्यूजन फैल गया. सोशल मीडिया पर कई लोग सरकारी आदेश वाले पत्र की भाषा से जूझते नजर आए. लोगों को समझने में मुश्किल होने लगी कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा. तब गृहमंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी को सामने आना पड़ा और साफ-साफ समझाना पड़ा कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा. इस आदेश के मुताबिक किसी तरह के रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे. कोई भी हैयर सैलून या बाल कटाने की दुकानें नहीं खुलने वाली है. गृह मंत्रालय ने साफ किया कि सिर्फ वो दुकानें ही खुलेंगी जहां सामान की बिक्री होती है. शराब की दुकाने भी पहले की तरह बंद रहेंगी.