Arnab Goswami को Supreme Court से मिला 3 हफ्ते का अंतरिम संरक्षण
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 24, 2020 17:18 IST2020-04-24T17:18:23+5:302020-04-24T17:18:23+5:30
रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में दर्ज कई एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अर्नब की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्नब को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तब तक पत्रकार की गिरफ्तारी ना की जाएगा। साथ अर्नब और रिपब्लिक टीवी के ऑफिस की सुरक्षा के लिए कोर्ट ने मुंबई पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिया है।

















