googleNewsNext

Lockdown 2: गृह मंत्रालय ने देश के दुकानदारों को दी बड़ी राहत लेकिन 4 शर्तों का करना होगा पालन

By प्रतीक्षा कुकरेती | Published: April 25, 2020 11:32 AM2020-04-25T11:32:02+5:302020-04-25T11:32:02+5:30

देशभर में कोरोना वायरस महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे और मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि, इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है। बता दें कि भारत सरकार ने कोरोना से जंग के खिलाफ पहले 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जोकि 14 अप्रैल को खत्म होना था लेकिन महामारी के बढ़ते मामले देख सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था। इस दौरान रोजमर्रा की केवल जरूरी चीजों- जैसे कि फल, सब्जी, दूध आदि की बिक्री के लिए अनुमति मिली थी। केंद्र सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक, अब निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है।

टॅग्स :गृह मंत्रालयकोरोना वायरसhome MinistryCoronavirus