जानिए इस दिवाली पर कब से कब तक जला सकते हैं पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश By लोकमत न्यूज़ ब्यूरो | Published: October 23, 2018 4:33 PMOpen in App1 / 7 उच्चतम न्यायालय ने “हरित” पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री की मंगलवार को अनुमति दी जिनसे देश भर में कम उत्सर्जन होगा।2 / 7न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने दीपावली और अन्य त्योहारों पर आतिशबाजी के लिए रात आठ बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया।3 / 7उच्चतम न्यायालय ने फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों के, अनुमेय सीमा पार करने वाले पटाखे बेचने पर रोक भी लगा दी। शीर्ष न्यायालय का आदेश वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर आया है।4 / 7कोई भी कोई भी विक्रेता और खरीददार ऑनलाइन पटाखे ना ही बेच पाएगा और ना ही खरीद पाएगा।5 / 7पिछले साल कोर्ट बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री को बैन कर दिया था।6 / 7इस दिवाली पर उन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे पर्यावरण कोई कोई नुकसान ना हो।7 / 7बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए कोर्ट के इस फैसले से आप किस हद तक सहमत है हमे अपनी राय जरूर दें और पढ़ें Subscribe to Notifications