Employees' Provident Fund Organisation: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कई नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। खाताधारक मेंबर्स को अलर्ट कर दिया गया है।
ईपीएफओ ने भविष्य निधि (पीएफ) खाते के विवरण जैसे नाम, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, आदि में बदलाव के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए गाइडलाइन में कहा गया है कि पीएफ निकासी जैसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
ईपीएफओ के नए दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफ अकाउंट की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। यदि पीएफ खाते में कोई बदलाव करना है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। किसी भी बदलाव से पहले प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही आप चेंज कर सकते हैं।
इसके साथ ही ईपीएफओ ने पीएफ खाते से भुगतान पर भी सख्ती कर दी है। खाताधारकों को केवाईसी ओरिजिनल पेपर बदलाव के बारे में गाइडलाइन जारी की गई है। केवीईसी के नाम पर लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे थे। इससे निपटने के लिए नियम को सख्त किया गया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त सलिल शंकर ने कहा कि नए दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। देश भर के आयुक्तों से कहा गया है कि केवाईसी को ध्यान से देखें और लापरवाही करने वाले पर सख्ती करें। खाताधारक कुछ बदलाव करना चाहता है तो सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखने के बाद ही कोई बदलाव करें। यह नियम ऑफलाइन और ऑनलाइन मान्य होगा।
नए नियम में कहा गया है कि अब नाम के पहले अक्षर को फुल फार्म में बदल सकते है। केवीईसी के नाम में बदलाव नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी का नाम केवी बोगाड़िया है तो अपना नाम करन वीर बोगाड़िया कर सकता है। लेकिन वह अपना नाम वीर बोगाड़िया नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर विभाग खाता को ब्लॉक कर सकता है। केवाईसी दिखाने पर ही पैसा दिया जाएगा।