नई दिल्ली: संसद के मौजूदा मानसून सत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स(संशोधन) विधेयक, 2023 बुधवार 2 अगस्त को लोकसभा में विचार और पारित होने के लिए आएगा। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त को लोकसभा में इस विवादास्पद बिल पेश किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित अध्यादेश को बदलने की मांग की गई है।
प्रस्तावित कानून, जिसने दिल्ली सरकार और केंद्र को आमने-सामने ला दिया है, दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिसे 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश यह कानून मई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को उलट देगा जिसने दिल्ली सरकार को प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार दिया था। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष इस अध्यादेश का विरोध कर रहा है।
आप सरकार ने इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले कुछ महीनों में, केजरीवाल ने देश भर का दौरा किया और विधेयक के खिलाफ समर्थन जुटाने और इसे राज्यसभा में रोकने के लिए विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, जहां एनडीए के पास संख्या की कमी है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर चौधरी ने कहा, “यह विधेयक राज्यों के क्षेत्र में सरकार के अपमानजनक उल्लंघन की पुष्टि करता है। यह संघवाद में सहयोग के लिए कब्रिस्तान खोदने के लिए बनाया गया है।”
वहीं इस विधेयक पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि दिल्ली राज्य को लेकर संसद कोई भी कानून ला सकती है। सारी आपत्ति राजनीतिक है। कृपया मुझे यह बिल लाने की अनुमति दें।