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तमिलनाडु के 18 बागी विधायकों की सदस्यता मामला: मद्रास HC के तीसरे जज 23 जुलाई से करेंगे रोजाना सुनवाई

By धीरज पाल | Updated: July 4, 2018 17:03 IST

पिछले साल तमिलनाडु के विधानसभा स्पीकर ने AIADMK के बागी विधायकों की सदस्याता रद्द कर दी थी। इस मामले को लेकर बागी विधायकों ने मद्रास हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।

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नई दिल्ली, 4 जुलाई: तमिलनाडु के 18 बागी विधायकों की सदस्यता मामले की सुनवाई 23 जुलाई से मद्रास हाई कोर्ट में शुरू होगी। इस मामले की सुनवाई तीसरे जज एम सत्यानारायण द्वारा रोजाना की जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 18 बागी विधायकों के मामले में पर सुनवाई की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस को मद्रास हाई कोर्ट से उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के  सुनवाई का दायित्व तीसरे जज एम सत्यनाराण के कंघे पर सौंप दी थी।

मालूम हो कि पिछले साल तमिलनाडु के विधानसभा स्पीकर ने AIADMK के बागी विधायकों की सदस्याता रद्द कर दी थी। इस मामले को लेकर बागी विधायकों ने मद्रास हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।

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जानिए क्या है पूरा मामला 

सितंबर 2017 में तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर ने एआईडीएमके के 18 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था। इसके बाद बागी विधायक कोर्ट पहुंचे। मद्रास हाई कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने इस मामले में अलग-अलग फैसला दिया था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को बहाल कर दिया था।

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वहीं, दूसरे जस्टिस सुंदर ने विधायकों की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ फैसला सुनाया था। इस फैसले से असहमत विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा और संजय किशन कौल ने मामले की सुनवाई की और केस सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज कर दिया। 

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