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बिहार में ईडी और सीबीआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजद ने नीतीश कुमार पर बनाया दबाव

By एस पी सिन्हा | Updated: March 14, 2023 18:22 IST

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को कहा कि बिहार में सीबीआई और ईडी का दुरूपयोग किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि ऐसा प्रावधान हो, जिसमें बिहार में सीबीआई और ईडी को कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से आदेश लेना पड़े। 

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ठळक मुद्देराजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को कहा कि बिहार में सीबीआई और ईडी का दुरूपयोग किया जा रहा है उन्होंने CM से मांग की है कि ऐसा प्रावधान हो, जिसमें बिहार में CBI और ED को कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से आदेश लेना पड़ेइसको लेकर राजद विधायक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखेंगे

पटना:सीबीआई और ईडी के द्वारा की जा रही कार्रवाई से लालू परिवार की बढ़ती परेशानी को देखते हुए राजद अब हमलावर हो गई है। राजद नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राज्य में सीबीआई और ईडी को कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से आदेश लेने की मांग की है। 

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को कहा कि बिहार में सीबीआई और ईडी का दुरूपयोग किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि ऐसा प्रावधान हो, जिसमें बिहार में सीबीआई और ईडी को कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से आदेश लेना पड़े। 

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने फिर से बिहार में बिना अनुमति ईडी, सीबीआई की कार्रवाई पर रोक की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं। पत्र के साथ भाई वीरेंद्र सदन पहुंचे। राजद विधायक ने कहा कि बंगाल समेत 9 राज्यों में इस तरह का कानून है। बिहार में भी कानून बनना चाहिए। जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों को कार्रवाई से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। 

उन्होंने कहा कि सदन की और भी प्रक्रिया होती है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी पूरी करेंगे। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि भाई वीरेंद्र की यह मांग क्या नीतीश कुमार मान सकते हैं? क्या राज्य सरकारों के पास यह अधिकार है कि वह सीबीआई और ईडी को कार्रवाई से रोक सकती है? विधि जानकारों की मानें तो नीतीश कुमार के लिए यह इतना आसान नहीं है। 

दरअसल, नियमों के तहत सीबीआई को कुछ मामलों में एक हद तक रोका जा सकता है, लेकिन ईडी को कार्रवाई से रोकना संभव नहीं है। बता दें कि सीबीआई का संचालन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट-1946 के तहत होता है। सीबीआई किसी मामले में तभी जांच करते है जब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार से आदेश मिलता है। अगर मामला किसी राज्य का हो तो सीबीआई को अपनी कार्रवाई या फिर जांच आरंभ करने के लिए अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है। 

वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जांच का आदेश देता है तो सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, हाल के कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों ने सीबीआई की एंट्री बैन कर दी है। इनमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में सीबीआई को जांच करने के लिए पहले राज्य की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।  

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