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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या विदेशियों के लिए फ्लैंट आवंटन की खबर को बताया गलत, कहा - कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही अफवाह

By मनाली रस्तोगी | Published: August 17, 2022 3:55 PM

गृह मंत्रालय का कहना है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया है। मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या प्रवासियों को नये स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर, गृह मंत्रालय का कहना है कि उसने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि उन्हें वर्तमान स्थान पर बनाए रखा जाए।

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ठळक मुद्देगृह मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या को उनके देश वापस भेजने तक कानून के अनुसार निरुद्ध केंद्र में रखा जाना हैमंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या की वर्तमान बस्ती को निरुद्ध केंद्र घोषित नहीं किया है, उसे ऐसा तत्काल करने को कहा गया है

नई दिल्ली: अवैध रोहिंग्या विदेशी को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में अपार्टमेंट और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाने वाली खबरों का गृह मंत्रालय ने बुधवार को खंडन किया। मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या अवैध विदेशियों के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार रिपोर्टों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने का कोई निर्देश नहीं दिया है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। गृह मंत्रालय ने GNCTD को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि मंत्रालय पहले ही संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि सामने आईं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से संबंधित कुल 250 फ्लैट हैं, जहां सभी 1,100 रोहिंग्याओं को ठहराया जाएगा। फिलहाल वे मदनपुर खादर कैंप में रह रहे हैं। कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस को जहां सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा गया है, वहीं दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग को पंखा, तीन वक्त का खाना, लैंडलाइन फोन, टेलीविजन और मनोरंजन की सुविधाएं आदि मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

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