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झारखंडः सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर निशाना, भाजपा ने कहा-सैकड़ों एकड़ आदिवासी भूमि का क्रय किया

By एस पी सिन्हा | Published: May 12, 2022 8:00 PM

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड राज्य में आरक्षित श्रेणी और अरगोड़ा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाना दोनों गलत है.

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ठळक मुद्देछोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग का प्रतीत होता है.  खरीद-बिक्री के जरिए भ्रष्टाचार की कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता. हेमंत सोरेन के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग और षड्यंत्र करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं सीएनटी का उल्लंघन किया गया.

रांचीः भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके परिजन और करीबियों को लेकर एकबार फिर से हमला बोला है.

 

उन्होंने 2009 के एक मामले को लेकर मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और उनके अन्य परिवार वालों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में अपने आप को उसी संबंधित थाने का निवासी बताते हुए सैकड़ों एकड़ आदिवासी भूमि का क्रय किया है.

दास ने कहा कि सबसे बड़ी अनियमितता कल्पना मुर्मू सोरेन द्वारा की गई वह यह कि उनके द्वारा पहली डीड जो 13 कट्ठा 14 छटाक जमीन के संबंध में है, क्रय के समय भूमि का सरकारी मूल्य 34 लाख 93 हजार रुपये दिखाया गया, परंतु विक्रय की राशि मात्र 4,16,000 चार लाख 16 हजार रुपये बताया गया.

उसी तरह दूसरी डीड जो 17 कट्ठा 8 छटाक जमीन के संबंध में है, क्रय के क्रम में भूमि का सरकारी मूल्य 44 लाख रुपये दिखाया गया, परंतु विक्रय की राशि मात्र 5,25,000 रुपये बताया गया. उन्होंने कहा कि 2009 में रांची के महत्वपूर्ण इलाके अरगोडा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन, जो कि ओडिशा राज्य की आदिवासी श्रेणी की महिला हैं, ने दो सेल डीड द्वारा क्रमशः 13 कट्ठा 14 छटाक एवं 17 कट्ठा 8 छटाक आदिवासी भूमि क्रय किया. दोनों डीड में उन्होंने पति हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिखकर अपने पिता अंपा मांझी का नाम दर्शाया.

अपनी जाति संथाल बताते हुए अपना निवास स्थान हरमू कालोनी, थाना अरगोड़ा, जिला रांची दिखाया. रघुवर दास ने कहा कि नियमानुसार किसी अन्य राज्य के आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति झारखंड राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है. सीएनटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी आदिवासी भूमि की खरीद के लिए उसे विक्रेता के ही थाना क्षेत्र का होना भी आवश्यक है, जो दोनों शर्तें कल्पना मुर्मू नहीं पूरा कर रही थीं, इसलिए उनके द्वारा झारखंड राज्य में आरक्षित श्रेणी और अरगोड़ा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाना दोनों गलत है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जाहिर है कि या तो विक्रेता को वास्तविक विक्रय मूल्य जो कि रुपये 78 लाख 93 हजार रुपये होता था, के स्थान पर मात्र 9 लाख 41 हजार 250 रुपये का भुगतान किया गया अथवा वास्तविक लेनदेन या भूमि के बाजार मूल्य जोकि करोडों रुपये में हुई होगी, को छुपाने की नीयत से भूमि का क्रय मूल्य नाम मात्र दिखाया गया. दोनों परिस्थितियों में संबंधित भूमि खंडों की खरीद का मामला छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग का प्रतीत होता है. 

दास ने कहा कि हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और उनके अन्य परिवार वालों ने झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में इसी प्रकार से अपने आप को उसी संबंधित थाने का निवासी बताते हुए भारी मात्रा में सैकड़ों एकड़ आदिवासी भूमि का क्रय किए जाने की सूचना मिल रही है. जिसकी भी विस्तृत जांच कराए जाने की आवश्यकता है ताकि यह पता चल सके कि इन सभी मामलों में सीएनटी एक्ट के प्रावधानों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया गया है और यह जांच इसलिए भी आवश्यक है कि इस प्रकार के खरीद-बिक्री के जरिए भ्रष्टाचार की कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता.

उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन एवं उनकी रिश्तेदार सरला मुर्मू द्वारा सोहराई लाइवस्टोक फर्म प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का गठन 29.08.2020 को किया गया. उस कंपनी में कल्पना मुर्मू सोरेन 93.33 फीसदी शेयर की मालकिन हैं तथा चेयरमैन/निदेशक का पद संभाल रही हैं. उक्त कंपनी में उनकी रिश्तेदार सरला मुर्मू 6.6 फीसदी शेयर की भागीदार हैं.

रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने मुख्यमंत्रीत्व काल में पिछले वर्ष यहां के आदिवासी एवं जनजाति समाज के उत्थान के लिए सरकार द्वारा सहायता एवं सहयोग देने का वादा किया गया था. जिससे जनजाति समाज के लोगों को भी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

उक्त घोषणा के पश्चात हेमंत सोरेन द्वारा एक मात्र संस्थान सोहराई लाइवस्टोक फर्म प्राइवेट लिमिटेड को उद्योग विकास करने हेतु रांची के औद्योगिक क्षेत्र में जमीन का आवंटन किया गया. उद्योग विभाग का मंत्रालय हेमंत सोरेन द्वारा संभाला जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक हमारी सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार अब तक किसी भी अन्य आदिवासी या जनजातीय झारखंड निवासी व्यक्ति को रांची के औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए किसी तरह की भूमिका का आवंटन नहीं किया गया है.

इसके साथ ही इनकी रिश्तेदार सरला मुर्मू दो और कंपनी (जो शैल कंपनी हो सकती है) रक्तपुरा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा विहंगम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में भी निदेशक हैं. दोनों कंपनियों में वे 2021 में ही निदेशक बनीं हैं. संभावना है कि इन कंपनियों के माध्यम से भी अवैध धन को खपाया जा रहा है.

उपरोक्त परिस्थिति में यह बात सिद्ध करती है कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग और षड्यंत्र करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं सीएनटी का उल्लंघन किया गया है, जो किसी भी सरकारी सेवक के लिए आपराधिक व्याभिचार के अंतर्गत आता है.

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