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उच्च न्यायालय ने अंकित गुज्जर की मौत के मामले में अधिकारियों से जवाब मांगा

By भाषा | Updated: August 18, 2021 20:14 IST

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल में इस महीने के शुरू में हुई कैदी अंकित गुज्जर की मौत के मामले में पुलिस और कारागार अधिकारियों से बुधवार को जवाब मांगा।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने गुज्जर के परिवार की याचिका पर दिल्ली पुलिस, जेल अधिकारियों, केंद्र और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया तथा घटना के समय की तथा इससे पहले की और इसके बाद की वीडियो फुटेज को संभालकर रखने का आदेश दिया। गुज्जर के परिवार ने अपनी याचिका में मामले की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंपने तथा 24 घंटे परिजनों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। कैदी गुज्जर चार अगस्त को तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी में मृत मिला था। मामले में अगली सुनवाई सितंबर में होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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