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एल्गार परिषद मामला: वरवर राव के खिलाफ छह सितंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं

By भाषा | Updated: September 3, 2021 18:17 IST

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राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शुक्रवार को एक मौखिक बयान में बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह कवि-कार्यकर्ता वरवर राव के खिलाफ छह सितंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। छह सितंबर को राव की चिकित्सा आधार पर जमानत बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई होगी। एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में आरोपी राव को पांच सितंबर को तालोजा जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करना है। वह इस साल फरवरी में अदालत द्वारा दी गयी अंतरिम चिकित्सा जमानत पर हैं। राव के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति एस एस शिंदे तथा न्यायमूर्ति एन जे जामदार की पीठ से जमानत बढ़ाने का अनुरोध किया। हालांकि समय कम होने की वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने कहा कि वह राव की अर्जी पर छह सितंबर को सुनवाई करेगी। ग्रोवर ने तब अदालत से अनुरोध किया कि तब तक राव के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। एनआईए की ओर से अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने एक मौखिक बयान में कहा, ‘‘हम अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे।’’ न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की पीठ ने इस साल 22 फरवरी को 82 वर्षीय राव को मानवीय आधार पर अंतरिम चिकित्सा जमानत दी थी। उस समय अनेक बीमारियों से जूझ रहे राव मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उन्हें अदालत के हस्तक्षेप के बाद तालोजा जेल से अस्पताल लाया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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