Delhi: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिली है। राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तीन दिन 13 से 15 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। यहां बताते चले कि मनीष सिसोदिया ने 12 से 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
गौर करने वाली बात यह है कि सिसोदिया की भतीजी की शादी 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में होनी है। इसी शादी के लिए उन्होंने कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। सिसोदिया की मांग पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और सिसोदिया को 3 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को यह राहत दी है।
ज्ञात हो कि कि सिसोदिया इस दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस दौरान वह किसी भी मीडियाकर्मी से बातचीत नहीं करेंगे। मालूम हो कि जब सिसोदिया जेल गए थे तो उन्होंने दिल्ली के लोगों के नाम संबोधन में कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का ख्याल रखना। मेरे बेटा विदेश में रहता है। मेरी अकेली पत्नी का ख्याल अब आपको ही रखना होगा।
करीब एक साल से जेल में हैं सिसोदिया
दिल्ली की कथित शराब घोटाला में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा की गई थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ से 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। तब से लेकर सिसोदिया जेल में हैं। हालांकि, बीच में वह बाहर आए थे।
पत्नी की तबियत बिगड़ने पर उन्हें मिलने के लिए जेल से कुछ देर के लिए पेरोल मिली थी। हालांकि, सिसोदिया समय समय पर पेरोल और जमानत का याचिका लगाते रहते हैं लेकिन कोर्ट के द्वारा उनकी जमानत याचिका को खारिच कर दिया जाता है।