नई दिल्ली:दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाले दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और इस संबंध में भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
केंद्र सरकार ने संसद के बीते सत्र में ही तीनों निगमों को एक करने वाला बिल को पास कराया था। इसका मतलब है कि वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 की जा सकती है।
इस अधिनियम का उद्देश्य दिल्ली के तीन नगर निकायों - पूर्वी दिल्ली नगर निगमों, पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) का एकीकरण करना है जिसे अब 'दिल्ली नगर निगम' (एमसीडी) के रूप में जाना जाएगा।
अधिसूचना के मुताबिक, अब दिल्ली नगर निगम के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी।
संसद से पास इस अधिनियम को 18 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई और इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिए मंगलवार को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
अब परिसीमन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद, 2022 एमसीडी चुनाव निर्धारित किया जाएगा।
बता दें कि, अप्रैल की शुरुआत में ही एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था लेकिन जब दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त अपने पूर्व निर्धारित समय पर तारीखों का ऐलान करने आए तब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा था कि आधे घंटे पहले उन्हें केंद्र सरकार से तीनों निगमों को एक करने की सूचना मिली है इसलिए वह तारीखों का बाद में ऐलान करेंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग पर दबाव डालने, लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया।