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दिल्ली हिंसा: सरेंडर करने जा रहे ताहिर हुसैन को कोर्ट से क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, IB अफसर की हत्या का आरोप

By पल्लवी कुमारी | Updated: March 5, 2020 15:40 IST

Ex-AAP Councillor Tahir Hussain Arrests: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि आरोपी की तरफ से कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ था।

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ठळक मुद्देआईबी अफसर अंकित शर्मा उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगाग्रस्त चांद बाग इलाके में बुधवार ( 26 फरवरी) को एक नाले में मृत मिले।हत्या का आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने ताहिर हुसैन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। 

नई दिल्ली:  आम आदमी पार्टी (AAP) के निष्काषित पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन दिल्ली कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे थे। उसी वक्त दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ताहिर हुसैन पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। अंकित शर्मा के पिता ने ताहिर हुसैन पर एफआईआर दर्ज कर हत्या का आरोप लगाया है। ताहिर हुसैन ने दो दिन पहले अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर आज (पांच मार्च) सुनवाई थी। ताहिर पर दिल्ली हिंसा को लेकर कुल तीन एफआईआर दर्ज है। ताहिर हुसैन ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट नें सरेंडर अर्जी लगाई थी। इस पर जज ने कहा कि इस अर्जी पर सुनवाई का जुरीडिक्शन नहीं बनता है और अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद ताहिर को दिल्ली पुलिस  की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। 

Delhi police arrests former AAP Councillor Tahir Hussain— Press Trust of India (@PTI_News) March 5, 2020

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि आरोपी की तरफ से कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ था। ताहिर हुसैन ने अपने वकील मुकेश कालिया के जरिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट  (ACMM) विशाल पाहुजा के समक्ष सरेंडर याचिका दायर की थी। 

निलंबित AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) विशाल पाहुजा द्वारा उसकी सरेंडर याचिका खारिज करने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था। उसकी चिकित्सा औपचारिकताओं के बाद उसे कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया जाएगा।

Delhi court rejects ex-AAP Councillor Tahir Hussain's plea seeking to surrender before court, says not within our jurisdiction— Press Trust of India (@PTI_News) March 5, 2020

दिल्ली हिंसा के बाद से फरार था ताहिर हुसैन

ताहिर हुसैन हत्या मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार था। ताहिर हुसैन पर दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत एफआईआर दर्ज की है। ताहिर हुसैन के घर पर पत्थर, पेट्रोल बम मिले थे, जिसके बाद कल रात उन पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। हत्या का आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने ताहिर हुसैन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। 

ताहिर ने वीडियो जारी कर खुद को बताया था निर्दोष 

ताहिर हुसैन ने दावा किया था कि ये आरोप गलत है। जिस वक्त ये सारी घटना हुई वह अपने घर से निकल कर किसी रिश्तेदार के यहां चल गया था। आप के पार्षद ताहिर हुसैन ने अपने एक रिश्तेदार के घर से वीडियो जारी कर अपने आप को निर्दोष बताया था।

26 फरवरी को चांद बाग इलाके में अंकित शर्मा का नाले में मिला शव

आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगाग्रस्त चांद बाग इलाके में बुधवार ( 26 फरवरी) को एक नाले में मृत मिले। वह इसी इलाके में रहते थे। अंकित शर्मा के परिवार में उनके माता-पिता, एक भाई और एक बहन हैं। अंकित शर्मा 2017 में आईबी में भर्ती हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि 26 वर्षीय अंकित शर्मा मंगलवार से लापता थे। अंकित के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उनकी हत्या किसी धारधार हथियार से गोदकर हुई है। 

टॅग्स :ताहिर हुसैनदिल्ली हिंसाजाफराबाद हिंसा
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